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High Court News: सांसद जिया उर रहमान वर्क को राहत, हाईकोर्ट ने मुकदमे की कार्यवाही पर लगाई अंतरिम रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल के सांसद जिया उर रहमान वर्क को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने मुरादाबाद के बिलारी थाने में आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में दर्ज मुकदमे की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है।

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Abhishek Panday
Allahbad

फाइल फोटो Photograph: (वाईबीएन)

प्रयागराज, वाईबीएन विधि संवाददाता।इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल के सांसद जिया उर रहमान वर्क को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने मुरादाबाद के बिलारी थाने में आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में दर्ज मुकदमे की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है। साथ ही शिकायतकर्ता, राज्य सरकार और विपक्षी पक्ष को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 8 दिसंबर 2025 को नियत की गई है। यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ ने सांसद की याचिका पर दिया।

अचार संहिता के उल्लंघन का दर्ज है मुकदमा 

लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान सांसद जिया उर रहमान वर्क के खिलाफ 21 अप्रैल 2024 को आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज कराया गया था। आरोप था कि वे बिलारी कस्बे में रात 10 बजे चुनावी सभा कर रहे थे। ट्रायल कोर्ट ने आरोपपत्र का संज्ञान लेकर समन जारी किया, जिसके खिलाफ सांसद ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याची की ओर से अधिवक्ता सैय्यद इकबाल अहमद ने दलील दी कि सांसद उस दिन एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे, जहां कुछ लोग इकट्ठा हो गए। इसी आधार पर पुलिस ने गलत तरीके से आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज कर लिया। कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद ट्रायल कोर्ट में चल रही पूरी कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाते हुए सभी पक्षों से जवाब तलब किया है।

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