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High Court News: गबन के आरोपी नगर पंचायत टैक्स कलेक्टर नंद किशोर की सशर्त जमानत मंजूर

लाहाबाद हाईकोर्ट ने गबन के आरोपी नगर पंचायत बहसुमा मेरठ के टैक्स कलेक्टर नंद किशोर की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। और व्यक्तिगत मुचलके व दो प्रतिभूति पर रिहाई का आदेश दिया है।

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Abhishak Panday
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प्रयागराज, वाईबीएन विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गबन के आरोपी नगर पंचायत बहसुमा मेरठ के टैक्स कलेक्टर नंद किशोर की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। और व्यक्तिगत मुचलके व दो प्रतिभूति पर रिहाई का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा ने याची अधिवक्ता सैयद वाजिद अली को सुनकर दिया है।

अधिशासी अधिकारी व अन्य 8 लोगों पर है मुकदमा

इनका कहना था कि 22अक्टूबर 17 को गबन के आरोप में अधिशासी अधिकारी व अन्य आठ लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर लिखी गई। पुलिस विवेचना के बाद दस लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में अलग अलग चार्जशीट दाखिल की गई। इनका कहना था कि याची को झूठा फंसाया गया है। अधिकांश सह अभियुक्तों को जमानत मिल चुकी है। इसलिए याची भी जमानत पाने का हकदार हैं। सरकारी वकील ने विरोध किया कहा अधिशासी अधिकारी ने पुलिस को बयान दिया था कि जब गबन किया गया तो उस समय याची नगर पंचायत में टैक्स कलेक्टर था। अपराध में उसकी भूमिका रही है। किंतु कोर्ट ने याची को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।

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