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फाइल फोटो Photograph: (वाईबीएन)
प्रयागराज, वाईबीएन विधि संवाददाता।इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वन विभाग प्रयागराज में मस्टर रोल कर्मचारियों को लाभों के भुगतान में दस्तावेजी फर्जी वाडे़ की सी बी आई जांच की मांग पर फिलहाल विचार न कर राज्य सरकार से तीन हफ्ते में याचिका पर जवाब मांगा है।
प्रयागराज में बड़े फर्जीवाड़े का गंभीर आरोप
याची का कहना है कि क्षेत्रीय वन अधिकारी मेजा ने डिविजनल डायरेक्टर सोसल फारेस्ट्री प्रयागराज को घपले की रिपोर्ट भेजी है। जिसपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। जो सही कर्मचारी थे, उन्हें लाभ नहीं देकर फर्जी दैनिक कर्मचारियों को दस्तावेज में कूटकरण करके भुगतान किया गया है। कोर्ट ने याचिका की अगली सुनवाई की तिथि 11 दिसंबर नियत की है। यह आदेश न्यायमूर्ति विकास बुधवार ने अनिल कुमार सिंह की याचिका पर अधिवक्ता पंकज श्रीवास्तव को सुनकर दिया है। याचिका में वन विभाग प्रयागराज में बड़े फर्जीवाड़े का गंभीर आरोप लगाया गया है। और मांग की गई है कि याची कि 2010-17 तक की सेवा जोड़कर लाभ दिया जाय।
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