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High Court News: महंत नरेंद्र गिरि आत्महत्या मामले में आरोपी आद्या प्रसाद तिवारी को जमानत पर रिहा करने से इंकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आद्या प्रसाद तिवारी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। इनपर महंत नरेंद्र गिरि को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में लिप्त होने का आरोप है। यह आदेश न्यायमूर्ति अशुतोष श्रीवास्तव ने दिया है।

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Abhishek Panday
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प्रयागराज, वाईबीएन संवाददाता।इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आद्या प्रसाद तिवारी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। इनपर महंत नरेंद्र गिरि को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में लिप्त होने का आरोप है। यह आदेश न्यायमूर्ति अशुतोष श्रीवास्तव ने दिया है।

सीबीआई और पीड़ित पक्ष के वकीलों ने किया विरोध

प्रयागराज के जार्ज टाउन थाने में 2021 में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरि की आत्महत्या मामले में एफआईआर दर्ज किया गया है। याची पर उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाने और आपराधिक साजिश का आरोप लगाया गया है। इस समय वह जेल में है । हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर जमानत की गुहार लगाई है। याची अधिवक्ता ने दलील दी कि अपीलकर्ता पहली बार अपराध के आरोप में हैं और सजा की अधिकतम अवधि का एक-तिहाई हिस्सा जेल में बिता चुके हैं। इसके आधार पर उन्होंने रिहाई की मांग की थी। सीबीआई और पीड़ित पक्ष के वकीलों ने इसका विरोध किया कि वह जेल में बंद हैं लेकिन विचारण में सहयोग नहीं कर रहा है। मुकदमे के विचारण में देरी कर रहा है। कोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद जमानत देने से इंकार कर दिया।और अर्जी खारिज कर दी।

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