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High Court News: सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी को राहत, आरोपी की अग्रिम जमानत मंजूर

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुरादाबाद में सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी की सशर्त अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह ने अनुज सिरोही उर्फ हिमांशु सिरोही की अर्जी को स्वीकार करते हुए दिया है।

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Abhishek Panday
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Allahabad High Court Photograph:

प्रयागराज, वाईबीएन संवाददाताइलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुरादाबाद में सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी की सशर्त अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह ने अनुज सिरोही उर्फ हिमांशु सिरोही की अर्जी को स्वीकार करते हुए दिया है।

रिहा करने का आदेश

याची के खिलाफ मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा थाने में आईटी एक्ट की धारा 67 (अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने) और सामूहिक दुष्कर्म के साथ आईपीसी की विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। कहा गया कि उसे गलत तरीके से फंसाया गया है। याची ने न तो कोई वीडियो बनाया है और न ही उसके खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का आरोप सीधे लगाया है। सह अभियुक्त विजय की आपराधिक याचिका पर हाईकोर्ट ने स्थगन आदेश पारित कर रखा है। साथ ही शिकायतकर्ता के बयान विरोधीभासी हैं। लिहाजा, उसकी अग्रिम जमानत मंजूर की जाए। सरकारी अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत दिए जाने का विरोध किया। कहा कि याची के खिलाफ गंभीर आरोप है। वह फरार है। ट्रायल कोर्ट ने उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर रखा है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा सिद्धाराम सतलिंगप्पा महेत्री बनाम महाराष्ट्रा और सुशीला अग्रवाल व अन्य बनाम दिल्ली स्टेट में दिए गए फैसले का हवाला दिया। कहा कि ट्रायल कोर्ट में केस की सुनवाई चल रही है और शिकायतकर्ता के बयान में विरोधाभास है। इसलिए आरोपी याची जमानत पाने योग्य है।

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