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प्रयागराज, वाईबीएन विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजियाबाद में बंदरों के बढ़ते आतंक के संबंध मे प्रदेश के शहरी विकास विभाग के प्रमुख सचिव से पूछा है कि स्थानीय निकायों ने बंदरों की समस्या से निपटने के लिए क्या कदम उठाए हैं। और हलफनामा मांगा है। मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र की खंडपीठ ने विनीत शर्मा व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया
गाजियाबाद के जिलाधिकारी ने हलफनामा दाखिल किया
कोर्ट ने कहा कि विभाग बैठके कर रहे और इस जिम्मेदारी को दूसरे पर डाल रहे हैं। जबकि निकायों का कर्तव्य है कि वे जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करें। गाजियाबाद के जिलाधिकारी ने हलफनामा दाखिल कर बताया कि उन्होंने 20 अगस्त 2025 को शहरी विकास विभाग व पर्यावरण विभाग को पत्र लिखकर गाइडलाइन और एसओपी तैयार करने की सिफारिश की थी। याचिका की अगली सुनवाई 31अक्टूबर को होगी
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