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इलाहाबाद हाईकोर्ट फाइल फोटो Photograph: (Social Media)
प्रयागराज, वाईबीएन विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बंधुआ मजदूरी व मानव तस्करी के आरोप में दर्ज केस कार्यवाही रद्द करने की मांग में दाखिल सीमा वेग की याचिका की सुनवाई की तिथि 22 सितंबर नियत की है। न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ याचिका की सुनवाई कर रही है। मालूम हो कि भदोही के विधायक जाहिद बेग के घर में एक नाबालिग नौकरानी की लाश मिली थी। विधायक, उनकी पत्नी सीमा बेग और उनके बेटे के खिलाफ श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने एफआईआर दर्ज कराई। बंधुआ मजदूरी और मानव तस्करी के आरोप लगाये ।
याची ने कहा मानव तस्करी का आरोप सही नहीं
याची की ओर से दलील दी गई कि जो लड़की उनके घर से बरामद की गई वो घरेलू नौकरानी की तरह काम करती थी। उसे बदले में उचित पैसा दिया जाता था। वह हर महीने अपने घर अपनी मर्जी से आती-जाती थी। ऐसे में मानव तस्करी का आरोप सही नहीं है। कहा कानून के अनुसार बंधुआ मजदूर वह हैं जो किसी ऋण या किसी सामाजिक, आर्थिक या पारिवारिक बाध्यता के चलते बिना उचित वेतन या बिना स्वतंत्रता के मजबूर होकर लंबे समय तक श्रम करता हो। इस केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। पुलिस ने राजनीतिक दबाव में बिना ठोस साक्ष्य के फर्जी मुकदमे दर्ज किए है। कोर्ट ने राज्य सरकार को पक्ष रखने के लिए 22 सितंबर की तिथि नियत कर दी है।
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