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Rampur News: 18 वर्ष से कम आयु के बालकों से कोई भारी श्रम नहीं कराएं, श्रम कराया तो होगी जेल

रामपुर में अंतरराष्ट्रीय बाल श्रम दिवस पर हुई गोष्ठी में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों से कोई भारी श्रम नहीं कराएं। 14 वर्ष तक के बच्चों से कोई श्रम नहीं कराएं।

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Akhilesh Sharma
रामपुर

बाल श्रम दिवस पर गोष्ठी में बोलते एडीएम न्यायिक जंगबहादुर यादव। Photograph: (वाईबीएन नेटवर्क)

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रामपुर, वाईबीएन नेटवर्क। अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) जंग बहादुर यादव ने कहा कि हर साल 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद दुनिया भर में बच्चों से काम करवाने की समस्या पर ध्यान खींचना और इसे खत्म करने के लिए लोगों को जागरूक करना है। 2025 की थीम है प्रगति स्पष्ट है, लेकिन अभी और काम करना बाकी है। प्रयासों में तेजी लाएं। साथ ही उन्होंने सभी से अनुरोध किया, कि जहां भी चाइल्ड लेबर काम करते पाये जाए उन्हें मुक्त कराने में सहयोग करें। भविष्य में किसी भी तरह का बाल श्रम न करायें।
अन्तर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस पर 12 से 17 जून के मध्य जनपद में बाल श्रम निषेध सप्ताह मनाये जाने के तहत हाईवे किनारे स्थित  एक होटल में आयोजन हुआ। गोष्ठी में मुख्य अतिथि अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) जंग बहादुर यादव रहे। आईआईए  के चैयरमेन श्रीष गुप्ता ने कहा कि 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों से किसी भी प्रकार का श्रम कार्य नहीं कराना चाहिए। 18 वर्ष से कम उम्र के बालकों से भारी श्रमिक कार्य नहीं कराना चाहिए। यह अमानवीय भी है और गैर कानूनी भी है, ऐसा करने पर जेल जाना पड़ सकता है। हमें सभी बच्चों को शिक्षा की ओर प्रेरित करना चाहिए। इसके अलावा सरकार द्वारा श्रमिकों के लिए काफी योजनाएं चलायी जा रही है, उनका लाभ उन्हें मिले इस पर प्रयास करना चाहिए। महत्वपूर्ण योजनाओं में मातृत्व, शिशु एवं बालिका योजना, शिक्षा प्रोत्साहन योजना, आवासीय विद्यालय योजना, कौशल विकास, कन्या विवाह, आपदा राहत, पेंशन गंभीर बीमारी सहायता, निर्माण कामगार मृत्यु दिव्यांगता सहायता योजना प्रदेश सरकार द्वारा चलायी जा रही है। उनका लाभ सभी श्रमिक तक पहुंचाने के लिए जनजागरुकता आवश्यक है। योजनाओं के लाभ के लिए जिला श्रम कार्यालय पर सम्पर्क करें और सरकारी योजनाओं का लाभ लें।

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आरटीई से दिलाएं बच्तों को शिक्षा

ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राजेन्द्र सिंह बोरा ने बताया कि राईट टू एजुकेशन के माध्यम से गरीब, निर्धन बच्चों को कक्षा 1 से 08 तक की शिक्षा मुफ्त है। आपको कोई ऐसा परिवार मिलता है, जिनके घरों में कोई कमाने वाला नहीं है एवं बहुत गरीब परिवार से आने वाले बच्चों को राईट टू एजुकेशन के लिए प्रेरित करके अधिक से अधिक बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का काम करें। सहायक श्रमायुक्त  राजकुमार ने कहा कि बाल श्रम उन्मूलन समिति में शामिल सभी सदस्यों से अनुरोध है कि बाल श्रम को रोकने के लिए  अपने अपने स्तर से कार्य करें। बाल श्रम निरीक्षण के दौरान कोई अनाथ एवं बहुत ही निर्धन परिवार से आने वाले बच्चों की शिक्षा श्रम विभाग द्वारा मुफ्त करायी जाती है। इस अवसर पर श्रम प्रवर्तन अधिकारी मनोज शर्मा, डॉ. आरकेवर्मा, रजनी शर्मा,  मनोज कुमार, नरेन्द्र सिंह,मोहम्मद कामरान, प्रदीप सागर, अभिषेक चौहान, सुनील पाल आदि उपस्थित रहे।

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