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Rampur News: एसपी का फरमान- तीन दिन में थाने में जमा करा दें ड्रोन, नहीं तो पड़ेगा 5 लाख का जुर्माना

रामपुर में पुलिस अधीक्षक ने आदेश जारी कर ड्रोन रखने वाले सभी लोगों से तीन दिन के भीतर अपने ड्रोन और आधार कार्ड के साथ थाने में जमा करा दें। ऐसा न करने वालों पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगेगा।

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Akhilesh Sharma
रामपुर

विद्या सागर मिश्र पुलिस अधीक्षक रामपुर Photograph: (वाईबीएन नेटवर्क)

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रामपुर, वाईबीएन नेटवर्क। पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र ने बताया कि जन-सामान्य एवं प्रिन्ट मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया है कि जनपद रामपुर के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि में ड्रोन उड़ाने तथा ड्रोन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में जासूसी कर दहशत फैलाने एवं चोरी की घटनाओं को अन्जाम दिया जा रहा है।

 जिसके कारण जनपद रामपुर के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में शान्ति व्यवस्था भंग होने की प्रबल सम्भावना बनी हुई है। इस कयास पर यथाशीघ्र अंकुश लगाया जाना अति आवश्यक है। इसलिए सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिन व्यक्तियों के पास ड्रोन हैं वह व्यक्ति अपने-अपने ड्रोन एवं अपनी व्यक्तिगत सूचना मय आधार कार्ड सहित संबंधित थाने पर 3 दिन के अन्दर दर्ज करा दें । 3 दिन के बाद गहनता से जांच करायी जायेगी । यदि निर्धारित अवधि 3 दिवस के बाद किसी भी व्यक्ति पर ड्रोन होना पाया जाता है तो संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध वास्तविक तथ्य/सूचना को छिपाने का दोषी मानते हुए संबंधित थाने के माध्यम से विधिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। जिसमें 5,00,000/- (पांच लाख रूपये) का जुर्माना भी शामिल है। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संबंधित व्यक्ति का होगा।

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