10 वर्ष की सजा और 70 हजार रुपये का अर्थदंड प्रतीकात्मक तस्वीर Photograph: (इंटरनेट मीडिया )
वाईबीएन संवाददाता, शाहजहांपुर । अपर सत्र न्यायाधीश शिवकुमार तृतीय, पाक्सो कोर्ट संख्या 43 ने नाबालिग लड़की के अपहरण और दुराचार के एक मामले में आरोपी राजीव कुमार को 10 वर्ष का सश्रम कारावास और ₹22,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायालय ने इस निर्णय में कहा कि नाबालिग को उसकी विधिक संरक्षण से धोखे से दूर ले जाकर उसके साथ दुराचार किया गया, जो गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है।
आठ वर्ष पूर्व हुई थी घटना
अभियोजन के अनुसार, थाना कलान क्षेत्र के एक गांव में 27 मार्च 2017 को पीड़िता के परिवार के सदस्य खेत पर काम करने गए थे। घर पर पीड़िता और उसकी विधवा मां थीं। इस दौरान गांव का ही आरोपी राजीव कुमार पीड़िता के घर पहुंचा और बहाने से कहा कि उसके भाई का एक्सीडेंट हो गया है और वह उसे वहीं ले जाने आया है। डर और घबराहट के कारण नाबालिग उसके साथ मोटरसाइकिल पर चली गई। इसके बाद वह घर वापस नहीं लौटी।
परिजनों ने खोजबीन के बाद आरोपी पर शक होने पर मामले की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई। पुलिस विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
न्यायालय का आदेश
न्यायालय में वादी, पीड़िता और अन्य गवाहों के बयान तथा सरकारी अधिवक्ता दीप कुमार गुप्ता के तर्कों को सुनने के पश्चात अदालत ने आरोपी को दोषी पाया। न्यायालय ने उसे भारतीय दंड संहिता की धाराओं 363, 366, 376 और पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 में सजा सुनाई।
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