चार दोषियों को आठ-आठ साल की सजा Photograph: (इंटरनेट मीडिया )
शाहजहांपुरवाईबीएनसंवाददाता
जनपद के निगोही थाना क्षेत्र में एक पुरानी रंजिश के चलते युवक पर जानलेवा हमला करने के मामले में चार दोषियों को अदालत ने दोषी करार देते हुए आठ-आठ वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय प्रथम द्वारा सुनाया गया।यह मामला वर्ष 2011 का है। भटियूरा पृथ्वीपुर गांव निवासी रमेश ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया था कि वर्ष 2010 में हुए पंचायत चुनाव में उनके परिवार ने रामऔतार को वोट नहीं दिया था, जिससे वह उनके परिवार से रंजिश मानने लगा था। इसके अलावा गांव के ही निवासी उदयभान, अखिलेश और सुरेश ने रमेश व उसके भाइयों से अपने खेत में धान रोपने के लिए कहा था, लेकिन रमेश के परिवार ने इसमें सहयोग करने से इनकार कर दिया। इस बात को लेकर विवाद और बढ़ गया।
20 जुलाई 2011 की शाम करीब छह बजे उक्त चारों आरोपी रामऔतार, उदयभान, अखिलेश और सुरेश असला लेकर रमेश के घर में घुस गए। उन्होंने रमेश के भाई सोनपाल को घर से बाहर खींच लिया। जब रमेश की मां, दादी और भाई मुन्ना ने विरोध किया, तो उन्हें असलहा दिखाकर धमकाया गया। इस दौरान रामऔतार ने सोनपाल पर गोली चला दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।मामले की रिपोर्ट निगोही थाने में दर्ज की गई थी। पुलिस द्वारा जांच के बाद चारों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। सुनवाई के दौरान अदालत ने सभी सबूतों और गवाहों के आधार पर चारों आरोपियों को दोषी पाया और उन्हें आठ-आठ वर्ष की कठोर कैद की सजा सुनाई।इस फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने अदालत के प्रति विश्वास जताया और कहा कि देर से ही सही लेकिन न्याय मिला। वहीं अभियोजन पक्ष ने इसे कानून की जीत बताया है।
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