कृभको परिसर में बाल श्रम और पॉक्सो एक्ट पर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित
शाहजहांपुर के तत्वावधान में कृभको फर्टिलाइजर्स, पिपरौला में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में बाल श्रम और पॉक्सो एक्ट पर विधिक साक्षरता शिविर आयोजित हुआ। शिविर में अधिकारियों ने कानून की जानकारी दी और बच्चों की शिक्षा पर जोर दिया।
कृभको फर्टिलाइजर्स लिमिटेड पिपरौला परिसर में बुधवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम एवं पॉक्सो एक्ट पर विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर जनपद न्यायाधीश एवं प्राधिकरण अध्यक्ष विष्णु कुमार शर्मा के निर्देशानुसार संपन्न हुआ। शिविर की अध्यक्षता अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव ओम प्रकाश मिश्र-तृतीय ने की।
Photograph: (वाईबीएन नेटवर्क)
ओम प्रकाश मिश्र ने पॉक्सो एक्ट पर प्रकाश डालते हुए बताया कि यह अधिनियम बच्चों के यौन शोषण की रोकथाम के लिए बेहद सख्त है जिसमें मृत्युदंड तक का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि शिक्षा सभी का मौलिक अधिकार है और जब तक बच्चे शिक्षित नहीं होंगे तब तक देश का सर्वांगीण विकास संभव नहीं। सहायक श्रमायुक्त नासिर खान ने बाल श्रम के खतरों पर विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि बच्चों को बाल्यावस्था में काम कराने के बजाय उन्हें शिक्षा देना समाज का कर्तव्य है। उन्होंने बाल श्रम को समाज के लिए अभिशाप बताया। चीफ एलएडीसीएस दिनेश कुमार मिश्रा ने कहा कि पॉक्सो एक्ट के प्रभाव से अपराधों में गिरावट आई है। वहीं असिस्टेंट एलएडीसीएस विवेक शर्मा ने बताया कि बच्चों के प्रति संवेदनशील होना समय की जरूरत है। उन्होंने बाल श्रम अधिनियम एवं पॉक्सो कानून की बारीकियों को विस्तार से समझाया। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ लिपिक मोहम्मद अफजल ने किया। अंत में कृभको के अपर महाप्रबंधक विवेक महरोत्रा ने सभी अतिथियों और प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया। शिविर में श्रम प्रवर्तन अधिकारी राजेश सिंह, वरिष्ठ प्रबंधक सुधांशु पाठक, पराविधिक स्वयंसेवक सचिन कुमार सहित कृभको के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।