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वाईबीएन शाहजहांपुर Photograph: (वाईबीएन नेटवर्क )
शाहजहांपुरवाईबीएनसंवाददाता
जनपद में पुराने विवाद की रंजिश में युवक की गोली मारकर हत्या में अदालत ने दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामले में आरोपी एक नाबालिग का केस किशोर न्याय बोर्ड भेज दिया गया थानिगोही के गांव बहादुरपुर के रहने वाले ब्रजपाल सिंह यादव ने थाने में तहरीर दी थी। उसने पुलिस को बताया था कि कुछ समय पहले उसके बेटे श्यामू (20 वर्ष) का गांव में रहने वाले एक नाबालिग, साधु और जगपाल से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था।
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इसकी वजह से वे लोग उसके बेटे से रंजिश मानने लगे थे। एक नवंबर 2014 को उसका बेटा श्यामू अपने भाई सुनील और चचेरे भाई जंगपाल के साथ शौच के लिए जा रहा था। रास्ते में घेराबंदी कर बैठे नाबालिग, साधु के पिता ऋषिपाल और जगपाल ने श्यामू को पकड़ लिया। उन लोगों ने उसे लाठी से पीटना शुरू कर दिया। जब जंगपाल और सुनील ने उसे बचाने का प्रयास किया तो उन लोगों ने उसे गोली मार दी।गर्दन में गोली लगने से श्यामू की मौके पर ही मौत हो गई। हमलावर धमकाते हुए फरार हो गए। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर विवेचना शुरू की। तीनों हमलावरों के खिलाफ आरोपपत्र अदालत में भेजा गया। नाबालिग का केस ट्रायल के लिए किशोर न्याय बोर्ड भेज दिया गया। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के आधार पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विष्णु कुमार शर्मा ने जगपाल और ऋषिपाल को दोषी पाया। दोनों लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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