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गौवध के दो शातिर आरोपी पुलिस मुठभेड़ मे गिरफ्तार Photograph: (वाईबीएन नेटवर्क )
थाना निगोही पुलिस ने मंगलवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए गौवध के दो शातिर आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की इस साहसिक कार्रवाई में दोनों आरोपी घायल हो गए जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के निर्देशन में जिले में अवैध पशु तस्करी, गौवध और अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत निगोही पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी।
ऐसे हुई कार्रवाई
31 मई 2025 की रात ग्राम चक्रमली में कुछ अज्ञात लोग बोलेरो पिकअप गाड़ी में गौवंशीय पशुओं को भरकर ले जा रहे थे। पुलिस को सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची टीम को देखकर आरोपी गाड़ी छोड़कर भाग गए। गाड़ी से पांच नंदी तड़पते हुए मिले, जिनके मुंह व पैर बुरी तरह रस्सी से बंधे थे। पुलिस ने सभी पशुओं को सुरक्षित छुड़ाकर गौशाला भिजवाया।इस मामले में थाना निगोही पर FIR संख्या 281/2025 दर्ज की गई थी और पुलिस टीम लगातार आरोपियों की तलाश कर रही थी।
मुखबिर की सूचना से मिली सफलता
3 जून की रात करीब 1:58 बजे पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी ग्राम इनायतपुर रोड स्थित पुरानी नहर कोठी के पास मौजूद हैं। पुलिस टीम मौके पर पहुंची, तो आरोपियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों आरोपी –
1. मोहम्मद शानू पुत्र रहीस अहमद (निवासी मुढ़िया जागीर, बरेली)
2. अनीश पुत्र लल्लू उर्फ हिरना (निवासी ग्यासपुर, बीसलपुर, पीलीभीत)घायल हो गए।
बरामदगी में ये सामान मिले
दो तमंचा 315 बोर दो जिंदा कारतूस दो खोखा कारतूस एक कुल्हाड़ी दो छुरी एक लोहे का बाका लकड़ी का गुटका पीली प्लास्टिक की रस्सी चार पहिया कार (अर्टिगा) मोबाइल फोन (टेक्नो स्पार्क)
पकड़े गए आरोपियों की पूछताछ में खुलासा
दोनों आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे अपने अन्य दो साथियों मोहम्मद शाकिर निवासी मुढ़िया जागीर (फिलहाल पीर बहोड़ा, इज्जतनगर) धर्मवीर पुत्र बाबूराम निवासी ज्योति नगर, नवाबगंज के साथ मिलकर गौवंश को लादकर ले जा रहे थे जिन्हें वे अधिक दामों में बेचते हैं या उनका वध कर मांस की बिक्री करते हैं।
इन धाराओं में दर्ज हुए मुकदमे
FIR संख्या 287/2025 धारा 109(1)/352/318(4)/3(5) BNS व 3/25/27 आर्म्स एक्ट
पूर्व की FIR संख्या 281/2025 – धारा 3/5क/8 गौवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम
दोनों आरोपी पहले भी कई मुकदमों में लिप्त रहे हैं, जिनमें गौवध, शस्त्र अधिनियम व एनडीपीएस एक्ट तक शामिल हैं। प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार सिंह, प्रमोद कुमार, इरफान अली, ऋषिपाल सिंह,मोहित कुमार,पंकज कुमार, कांस्टेबल ज्ञानेन्द्र,अंकित, प्रवेश, परीक्षित आदि ने।
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