पीसी-पीएनडीटी एक्ट’’ (PC-PNDT Act) के अंतर्गत कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम Photograph: ( इंटरनेट मीडिया )
शाहजहांपुरवाईबीएनसंवाददाता
जनपद मे 26 मई 2025 (सोमवार): माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शाहजहाँपुर श्री विष्णु कुमार शर्मा के निर्देशानुसार ‘‘पीसी-पीएनडीटी एक्ट’’ (PC-PNDT Act) के अंतर्गत कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के विषय पर एक विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के सभागार में किया गया।इस जागरूकता शिविर की अध्यक्षता अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी श्री पी.पी. श्रीवास्तव ने की। उन्होंने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए बताया कि भ्रूण का लिंग परीक्षण कराना कानूनन अपराध है। उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति लिंग परीक्षण कराने वाले केंद्र की जानकारी विभाग को देता है तो उसकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी और उसे ₹3 लाख तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।श्रीवास्तव ने समाज में कन्या भ्रूण हत्या के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त की और इसमें आमजन, विशेषकर महिलाओं की सहभागिता व जागरूकता को आवश्यक बताया।
डिप्टी सीएमओ श्री करन सिंह ने कहा कि कन्या भ्रूण हत्या के कारण समाज में लिंग अनुपात असंतुलित हो रहा है, जो एक गंभीर सामाजिक समस्या बन चुकी है। उन्होंने विशेष रूप से महिलाओं से अपील की कि वे इस कुप्रथा के विरुद्ध मुखर होकर आवाज उठाएं।इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पारा विधिक स्वयंसेवक श्री अनिल कुमार वर्मा ने बताया कि भ्रूण लिंग परीक्षण और कन्या भ्रूण हत्या के दोषियों को आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है और इस अपराध में आसानी से जमानत नहीं मिलती। उन्होंने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की निःशुल्क सेवाओं की जानकारी दी और टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 18001805235 साझा किया।शिविर का संचालन जिला स्वास्थ्य एवं सूचना अधिकारी श्री वीरेंद्र कुमार शर्मा ने किया। इस अवसर पर एस.के. सिंह, संदीप अस्थाना, विपिन सिंह, जावेद अहमद, आशा कार्यकर्ता, एएनएम सहित कई अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।
यह भी पढ़ें:-
Weather today: शाहजहांपुर में बारिश और तेज हवाएं चलेंगी, उमस भरी गर्मी करेगी बेचैन
शाहजहांपुर के मेडिकल कालेज में गैस लीकेज की अफवाह से अफरातफरी, मरीज की मौत, तीमारदार में आक्रोश