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Shahjahanpur News: मारपीट में पिता व दो पुत्रों को पांच-पांच वर्ष का कारावास

शाहजहांपुर। गालीगलौज का विरोध करने पर हमला करने के दोषी पिता और उसके दो बेटों को अपर सत्र न्यायाधीश नेहा आनंद ने पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।

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Harsh Yadav
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पांच-पांच वर्ष का कारावास Photograph: (प्रतीकात्मक)

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शाहजहांपुर वाईबीएन संवाददाता । जनपद के सिंधौली थाना क्षेत्र के शिवनगर गांव में गालीगलौज का विरोध करने पर एक पिता और उसके दो बेटों को अदालत ने पांच-पांच वर्ष की सजा सुनाई है। मामला 21 जनवरी 2021 का है, जब रामसागर अपने बच्चों के साथ घर के बाहर बैठे थे। इस दौरान रामदास अपने बेटे रिंकू उर्फ सरोज और पिंकू उर्फ मनोज के साथ गाली-गलौज करते हुए वहां से गुजर रहे थे।रामसागर ने अपनी पत्नी और अन्य महिलाओं के सामने गाली देने से मना किया, जिसके बाद तीनों आरोपियों ने हमला बोल दिया। आरोपियों ने डंडे और फरसे से हमला कर रामसागर के बेटे जगमोहन को गंभीर रूप से घायल कर दिया। हमलावरों ने धमकाते हुए वहां से भागते हुए पुलिस को सूचना दी गई।

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पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रामदास, पिंकू और रिंकू के खिलाफ मामला दर्ज किया। मामले में जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र अदालत भेजा गया। अदालत में गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश ने सभी आरोपियों को पांच-पांच वर्ष की सजा सुनाई।

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