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दो पुत्रों को सात-सात साल की सजा प्रतीकात्मक : Photograph: (इंटरनेट मीडिया)
शाहजहांपुर वाईबीएन संवाददाता।मारपीट के एक पुराने मामले में अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए पिता और उसके दो बेटों को दोषी करार देते हुए सात-सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला मिर्जापुर थाना क्षेत्र के जरीनपुर गांव निवासी आनंद कुमार की ओर से दर्ज कराई गई रिपोर्ट पर आधारित है।आनंद कुमार ने बताया कि 26 जून 2020 की रात उसका भाई विपिन कुमार अपनी परचून की दुकान बंद कर पचदेवरा थाना क्षेत्र के मैकपुर गांव से घर लौट रहा था। रात करीब 8:30 बजे जब वह गांव रैपुरा के पास पहुंचा तो एक मामूली हादसा हो गया, जिसमें किसी को कोई चोट नहीं आई थी। इसके बावजूद रैपुरा गांव के रहने वाले नन्हेलाल और उसके दो बेटे देवेश तथा बबलू मौके पर आ गए और गालीगलौज करने लगे। जब विपिन ने इसका विरोध किया तो तीनों ने मिलकर लाठी-डंडों से उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।
घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने तीनों के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया।मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार श्रीवास्तव की अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने मजबूत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर यह साबित कर दिया कि तीनों आरोपियों ने जानबूझकर और पूर्व नियोजित तरीके से विपिन कुमार पर हमला किया था।
सभी तथ्यों पर गौर करने के बाद अदालत ने नन्हेलाल, देवेश और बबलू को दोषी मानते हुए भारतीय दंड संहिता की धाराओं के अंतर्गत सात-सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत के इस फैसले को न्याय का प्रतीक मानते हुए पीड़ित परिवार ने राहत की सांस ली है। वहीं, प्रशासन ने भी यह संदेश दिया कि कानून से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
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