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Shahjahanpur News: धारा 163 क्या है? डीएम ने क्यों लगाया 7 जुलाई तक प्रतिबंध, जानिए पूरी खबर

शाहजहांपुर के जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह फैसला परीक्षाओं और त्योहारों के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लिया गया है।

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Ambrish Nayak
Shahjahanpur news

Photograph: (वाईबीएन नेटवर्क)

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शाहजहांपुर वाईबीएन संवाददाता 

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जिले में त्योहारों और परीक्षाओं के दौरान शांति बनाए रखने के लिए प्रशासन ने बड़ा कदम उठाते हुए 14 मई से 7 जुलाई तक निषेधाज्ञा लागू कर दी है। जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया है। इस दौरान जिले में कुछ विशेष गतिविधियों पर रोक रहेगी।

धारा 163 क्या है?

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSC 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जिलाधिकारी या सक्षम अधिकारी को यह अधिकार होता है कि वह किसी क्षेत्र में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अस्थायी रूप से कुछ गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा सके। यह धारा विशेष रूप से उन परिस्थितियों में लागू की जाती है। 

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जब भीड़ जमा होने की संभावना हो,

साम्प्रदायिक तनाव का खतरा हो,

परीक्षाएं या महत्वपूर्ण सरकारी आयोजन चल रहे हों,

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त्यौहारों के दौरान अव्यवस्था की आशंका हो।

इस धारा के तहत एक क्षेत्र विशेष में रैलियों, जुलूसों, हथियारों के साथ आवाजाही, पांच से अधिक लोगों के एक साथ एकत्र होने आदि पर रोक लगाई जा सकती है।

डीएम ने क्यों लगाया 7 जुलाई तक प्रतिबंध?

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डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह के अनुसार जिले में आगामी दिनों में कई महत्वपूर्ण परीक्षाएं और त्योहार पड़ रहे हैं, जिनमें भारी भीड़ एकत्र होने की संभावना है। ऐसे में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए निषेधाज्ञा लगाना जरूरी हो गया था

1. 14 मई से 17 जून तक प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा सम सेमेस्टर वार्षिक परीक्षा और विशेष बैंक पेपर परीक्षा आयोजित की जा रही है।

2. 7 जून को ईदुज्जुहा (बकरीद) और 6 जुलाई को मोहर्रम जैसे पर्वों पर ताजिया जुलूस व धार्मिक आयोजन होते हैं।

3. इस दौरान कुछ शरारती तत्व साम्प्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे माहौल बिगड़ सकता है।

क्या-क्या रहेगा प्रतिबंधित?

निषेधाज्ञा के दौरान जनपद में निम्न गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी: 

पांच या उससे अधिक लोगों का एकत्र होना

जुलूस, रैली, प्रदर्शन

किसी भी प्रकार का हथियार लेकर चलना

भड़काऊ भाषण या पोस्टर/बैनर लगाना

लाउडस्पीकर या ध्वनि विस्तारक यंत्र का अनुचित प्रयोग 

उल्लंघन पर क्या होगी सज़ा?

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह एक दंडनीय अपराध होगा और दोषी व्यक्ति को जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। डीएम ने पुलिस विभाग और अन्य संबंधित अधिकारियों को आदेश दिया है कि इस निषेधाज्ञा का सख्ती से पालन कराया जाए। साथ ही, उन्होंने आम जनता से अपील की है कि वे प्रशासन का सहयोग करें, शांति बनाए रखें और अफवाहों से दूर रहें।

शाहजहांपुर जिले में आगामी परीक्षाओं और पर्वों के मद्देनज़र धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है। इसका उद्देश्य केवल जनता की सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखना है। नागरिकों से अपेक्षा की जा रही है कि वे जिम्मेदारी से व्यवहार करें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें।

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