शाहजहांपुर वाईबीएन संवाददाता
शाहजहांपुर। शराब पीने-पिलाने और पुरानी रंजिश में युवक की गोली मारकर हत्या के केस में अदालत ने दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एक अभियुक्त के न्यायालय में हाजिर न होने पर उसकी पत्रावली अलग की गई है।
कांट के गांव मुड़िया आस में रहने वाले महेंद्र सिंह ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि छह मार्च 2006 की शाम गांव के नरेंद्र, जगतपाल और हेत सिंह उसके घर आए। उसके भाई भल्लू उर्फ होशियार से कहा कि जमुनिया गांव स्थित शराब के ठेके पर चलकर मनोरंजन करेंगे। महेंद्र सिंह के मुताबिक, उसे बाद में पता चला कि जमुनिया ठेके पर उन लोगों ने शराब पी थी।
रात को जब भल्लू घर नहीं लौटा तो सुबह महेंद्र उसकी तलाश में निकला। नरेंद्र, जगतपाल, हेत सिंह अपने घरों में नहीं मिले। बाद में उसके भाई का शव जलालाबाद के पुरेना गांव के पास एक खेत पर मिला। उसकी गोली मारकर हत्या की गई थी। पुलिस की जांच में सामने आया था कि हमलावरों ने शराब पीने-पिलाने के विवाद और पुरानी रंजिश के चलते तमंचे से गोली मारकर भल्लू की हत्या की थी।
पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपपत्र अदालत भेजा। अभियुक्त हेत सिंह लंबे समय से न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। इस वजह से 18 जुलाई 2024 को उसकी पत्रावली पृथक कर दी गई। साक्ष्यों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार श्रीवास्तव ने नरेंद्र और जगतपाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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