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Shahjahanpur News : पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी को 10 वर्ष की सजा, 70 हजार रुपये का अर्थदंड

शाहजहांपुर में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की, जिसमें अभियुक्त पिंकू उर्फ कमलेश कुमार को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 70 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।

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Harsh Yadav
10 वर्ष की सजा और 70 हजार रुपये का अर्थदंड प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

Photograph: (इंटरनेट मीडिया )

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शाहजहांपुरवाईबीएनसंवाददाता 

जनपदपुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत शाहजहांपुर पुलिस ने एक बड़े अपराधी को सजा दिलवाने में सफलता प्राप्त की है। न्यायालय ने पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी को 10 साल के कठोर कारावास और 70 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

घटना के अनुसार, पिंकू उर्फ कमलेश कुमार ने एक नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा लिया था, जिसके बाद थाने में मामले की रिपोर्ट दर्ज की गई। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई की और साक्ष्यों की जांच के बाद अभियुक्त को गिरफ्तार किया। अभियोजन विभाग और थाना जैतीपुर पुलिस के संयुक्त प्रयासों से न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई और न्यायाधीश के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। न्यायालय ने अभियुक्त पिंकू उर्फ कमलेश कुमार को धारा 363, 366 भादविऔर 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी ठहराया गया। न्यायालय ने उसे 10 वर्ष के कठोर कारावास और 70 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। इस सफलता पर पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ऑपरेशन कन्विक्शन का उद्देश्य प्रदेश में अपराधियों को कड़ी सजा दिलवाना है, ताकि समाज में अपराध का स्तर कम हो सके। इस ऑपरेशन के तहत जघन्य अपराधों को कड़ी सजा दिलवाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। 

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