दिल्ली, वाईबीएन नेटवर्क
आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम के काम में बाधा डालने के मामले में जामिया नगर पुलिस स्टेशन पूछताछ के लिए तलब किया था। जांच में शामिल होने के लिए शाम करीब 5 बजे पुलिस स्पटेशन पहुंचे AAP विधायक अमानतुल्ला खान जब जामिया नगर पुलिस स्टेशन से रात करीब 8:30 बजे निकले,तो उन्होंने मामले पर चुप्पी साधते हुए कहा, "मुझे नया नोटिस भेजा गया है। मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा।" गौरतलब है कि दिल्ली का राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
यह भी पढ़ें: Delhi Election 2025: अमानतुल्लाह खान की बढ़ीं मुश्किलें, दर्ज हुई FIR
क्राइम ब्रांच की टीम को बाधित करने का आरोप
बता दें अमानतुल्ला खान के खिलाफ एक FIR दर्ज की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम को बाधित किया, जो शावेज खान को गिरफ्तार करने के लिए इलाके में गई थी। शावेज खान घोषित अपराधी (पीओ) था और कथित तौर पर जामिया नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज़ 2018 की FIR में वांछित था।
यह भी पढ़ें: Delhi Court - महिलाओं का छोटे कपड़े पहनना - बार में नाचना कोई अपराध नहीं
इन गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज
अमातुल्लाह खान पर भारतीय दंड संहिता की धारा 191(2) और धारा 190 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। ये दंगे से जुड़ी धारा है, जो भीड़ इकट्ठी करने की वजह से अमातुल्लाह खान पर लगाई गई थी। अमानतुल्लाह खान पर धारा 351(3) के तहत भी मामला दर्ज किया गया है, जो मौत, गंभीर चोट या संपत्ति को नष्ट करने की धमकी से संबंधित है। किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी में बाधा डालने के आरोप में धारा 263 के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं धारा 111 के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा लोक सेवक के कार्य में बाधा डालने और लोक सेवक को नुकसान पहुंचाने के लिए धारा 121 और 132 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
अमातुल्लाह ने लिखी थी चिट्ठी
दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम लगातार आम आदमी पार्टी के विधायक अमातुल्लाह खान की तलाश में दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश समेत कई जगहों पर छापे मारे। इस सबके बीच अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को एक चिट्ठी भेजी है, जिसमें उन्होंने दिल्ली पुलिस के कुछ अफसरों पर झूठे मामले में फंसाने का आरोप लगाया है।
यह भी पढ़ें: Delhi High Court: संसद की कार्यवाही में शामिल होने के लिए इंजीनियर रशीद को मिली कस्टडी पैरोल