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रांची, वाईबीएन डेस्क: बहुचर्चित भूमि घोटाला मामले में फंसे रांची के पूर्व उपायुक्त (DC) छवि रंजन को झारखंड हाईकोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि मामला बेहद गंभीर है और छवि रंजन के द्वारा गवाहों को प्रभावित किए जाने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।
25 जुलाई को फैसला सुरक्षित रख लिया था
छवि रंजन की ओर से उनके वकील ने अदालत में जमानत की मांग रखी थी, जिसका प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जोरदार विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने 25 जुलाई को फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे अब सुनाया गया है।
सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं छवि रंजन
ED के आरोपों के मुताबिक, छवि रंजन ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए सरकारी जमीनों की फर्जी रजिस्ट्री करवाई। इस प्रक्रिया में भारी वित्तीय हेराफेरी भी हुई। हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद अब संभावना है कि छवि रंजन अपनी जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। इस फैसले को भूमि घोटाले की जांच में ईडी की बड़ी कानूनी जीत माना जा रहा है।