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नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क: दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर बुधवार को उनके सीएम आवास में आयोजित 'जन सुनवाई' के दौरान हुए हमला मामले में सिविल लाइंस थाने में धारा 109(1) बीएनएस (हत्या का प्रयास) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। यह कदम घटना की गंभीरता और संतृप्ति को ध्यान में रखकर उठाया गया। सीएम आवास के आसपास लगाए गए CCTV फुटेज में यह स्पष्ट हुआ कि हमलावर ने हमला से पहले परिसर की रैकी की थी जो इस घटना की योजनाबद्धता की पुष्टि करता है। दिल्ली के सीएम कार्यालय ने इस घटना को आत्मघात या व्यक्तिगत उन्माद नहीं बल्कि कुछ चौतरफा साजिश का हिस्सा बताया है जिसकी जांच पुलिस कर रही है।
जन सुनवाई के दौरान किया सीएम पर हमला
बुधवार सुबह सीएम रेखा गुप्ता जन सुनवाई में आम लोगों की शिकायतें सुन रही थीं, तभी अचानक एक 41 वर्षीय व्यक्ति (राजेश भाई खिमजीभाई सकारिया, राजकोट) ने उन्हें पहले कुछ कागज दिखाए और बाद में सीएम को थप्पड़ मार दिया। फिर उनका हाथ पकड़ लिया और धक्का देने की कोशिश की। सीएम दीवार के सहारे टिक गईं। हमलावर ने सीएम के बाल खीचें और धक्का-मुक्की की। इस दौरान सीएम को कंधे सिर और अन्य जगहों पर चोट आ गई। मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने आरोपी को तुरंत काबू में लिया गया।
मां बोली- पशु प्रेमी है मेरा बेटा
पुलिस ने आरोपी की पहचान कर ली है और इसकी पुष्टि भी की जा रही है। इस घटना के बाद आरोपी की मा ने मीडिया को बताया कि उनका बेटा पशु‑प्रेमी है, जो विशेष रूप से “आवारा कुत्तों” के प्रति सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से आहत था और इसी मानसिक तनाव की वजह से वह रेखा गुप्ता से मिलने के लिए दिल्ली आया था। दिल्ली पुलिस ने मामले की गंभीरता के आधार पर हत्या की कोशिश का मामला दर्ज किया है। इसके तहत आरोपी की मानसिक स्थिति, आत्म-प्रेरणा और संभव साजिश पर भी पड़ताल की जा रही है।
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