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तेजाब हमले के मामले में चिकित्सक को दिल्ली की अदालत ने 12 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई

दिल्ली की एक अदालत ने वर्ष 2014 में महिला पर तेजाब फेंकने के मामले में एक चिकित्सक को दोषी ठहराते हुए उसे 12 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजक ने कहा कि अपराधियों को किसी तरह की नरमी का हक नहीं

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YBN News
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कोर्ट की डीएम को चेतावनी Photograph: (YBN)

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नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क। दिल्ली की एक अदालत ने वर्ष 2014 में महिला पर तेजाब फेंकने के मामले में एक चिकित्सक को दोषी ठहराते हुए उसे 12 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौम्या चौहान चिकित्सक अशोक यादव (42) और वैभव (32) के खिलाफ सजा पर बहस सुन रही थीं। दोनों को महिला पर तेजाब फेंकने की साजिश रचने का दोषी ठहराया गया। 

अपराधियों को किसी तरह की नरमी का हक नहीं

अभियोजक निम्मी सिसोदिया ने कहा कि अपराधियों को किसी तरह की नरमी का हक नहीं है। हाल ही में उपलब्ध कराए गए 26 जुलाई के आदेश में अदालत ने कहा, ‘अशोक यादव इस साजिश का मुख्य साजिशकर्ता था। जब पीड़िता ने उसकी शादी के प्रस्ताव ठुकरा दिए और उसका विवाह कहीं और तय हुआ, तो उसने प्रतिशोध में उसका चेहरा बिगाड़ने की योजना बनाई।

 वारदात को लूट जैसा दिखाने का फैसला

 यादव ने सह-आरोपी वैभव से संपर्क कर योजना बनाई और शक से बचने के लिए वारदात को लूट जैसा दिखाने का फैसला किया। अदालत ने यादव को 12 साल कठोर कारावास और पांच लाख रुपये का जुर्माना अदा करने का आदेश दिया। अदालत ने दोषी वैभव को यह कहते हुए रिहा कर दिया कि उसने 25 दिसंबर, 2014 से 10 साल से अधिक की सजा काट कर ली है।  civil court | court case closed | court decision | court verdict India | Delhi high court

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