खुले में नहीं बिकेंगे मांस- मछली, जानिए दिल्ली सरकार की नई व्यवस्था, परवेश वर्मा बोले ...
सड़क किनारे खुले में मांस- मछली बेचने की अनुमति नहीं होगी। इसके लिए अनिवार्य रूप से लाईसेंस लेने के साथ ही खाद्य एवं औषधि विभाग (एफडीए) के निर्धारित मानकों को पालन करना होगा।
Delhi में अब सड़क किनारे खुले में मांस- मछली बेचने की अनुमति नहीं होगी। मांस- मछली बेचने के लिए लाईसेंस लेने के साथ ही खाद्य एवं औषधि विभाग (एफडीए) के निर्धारित मानकों को सख्ती से पालन करना होगा। इस संबंध में फूड कंट्रोल विभाग भी देख रहे लोक निर्माण मंत्री Parvesh Singh Vermaने निर्देश जारी किए हैं।
सड़क किनारे मांस- मछली बेचने वाले हटेंगे
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दिल्ली सरकार के मंत्री परवेश वर्मा ने गुरुवार को विधानसभा में बताया गया कि दिल्ली में जहां भी लोग खुले में अवैध रूप से मांस- मछली बेच रहे हैं, उन्हें हटाया जाएगा। मंत्री ने सदन को बताया कि इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बिना लाईसेंस और विभाग के मानकों का पालन किए बगैर दिल्ली में किसी को भी मांस- मछली बेचने की अनुमति नहीं है। मामले में सख्त कार्रवाई की जा रही है।
विधायक करनैल सिंह ने उठाया था यह सवाल
विधानसभा में भाजपा विधायक विधायक करनैल सिंह ने सवाल उठाया था कि मंदिरों के आसपास अवैध रूप से मांस- मछली बेचने वालों के खिलाफ सरकार क्या कार्रवाई कर रही है। इस सवाल के जवाब में दिल्ली सरकार के मंत्री परवेश वर्मा सदन को अवैध रूप से मांस- मछली बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जानकारी दे रहे थे। बता दें कि दिल्ली में सड़क पर नमाज को लेकर भी विधायक करनैल सिंह ने ही सवाल उठाया था।
बिना लाइसेंस मांस- मछली बेचते हैं छोटे वेंडर्स
बता दें कि दिल्ली की अधिकतर ऐसी बस्तियों, जहां कम आय वर्ग के लोग रहते हैं, सड़क किनारे ऐसे छोटे वेंडर्स बैठते हैं और ठेला आदि लगाकर खुले में मांस- मछली बेचते हैं। साप्ताहिक बाजारों में भी इस तरह के वेंडर्स देखने को मिलते हैं, जाहिर तौर पर ऐसे वेंडर्स के पास विभाग से लाईसेंस भी नहीं होता। मंत्री प्रवेश वर्मा ने ऐसे सभी वेंडर्स के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं।