Delhi High Court ने बुधवार को लोक निर्माण मंत्री
Parvesh Verma को उस याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें 2025 के विधानसभा चुनाव में New Delhi निर्वाचन क्षेत्र से उनके निर्वाचन को चुनौती दी गई है। न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने New Delhi
विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले
आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता
Arvind Kejriwal, कांग्रेस नेता Sandeep Dixit और अन्य 23 उम्मीदवारों को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा।
विश्वनाथ अग्रवाल ने दायर की है याचिका
यह याचिका विश्वनाथ अग्रवाल नामक व्यक्ति ने दायर की है। उनका आरोप है कि उन्हें चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने के लिए नामांकन दाखिल करने की अनुमति नहीं दी गई थी। याचिकाकर्ता ने अदालत से नयी दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव को अमान्य घोषित करने की मांग की है। उच्च न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 27 मई की तारीख निर्धारित की है। याचिका कर्ता का आरोप है कि निर्धारित दस्तावेजों के साथ नियत समय और स्थान पर उपस्थित होने के बाद भी उनका नामांकन स्वीकार नहीं किया गया।
निर्वाचन को अमान्य घोषित करने की मांग
याचिका में विश्वनाथ अग्रवाल ने नई दिल्ली सीट से हुए विधायक निर्वाचित हुए उम्मीदवार को अमान्य घोषित करने और निर्चाचन आयोग को नए सिरे से चुनाव कराने के निर्देश देने की मांग की है। इसके लिए याचिका में कहा गया है कि निर्वाचन में निर्वाचन अधिकारी ने पक्षपातपूर्ण, अुनचित और अन्यायपूर्ण कार्यवाही की थी और लोकतांत्रिक संस्था के मूल ढांचे का पालन नहीं किया था। कोर्ट ने इस सीट के सभी उम्मीदवारों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट में मामले की आगे की सुनवाई 27 मई को होगी।
एनसीपी से नामांकन दाखिल करना चाहते थे याची
याचिका कर्ता विश्वनाथ अग्रवाल को दिल्ली विधानसभा के लिए हुए चुनाव में नई दिल्ली विधानसभा सीट से अपना अधिकृत उम्मीवार घोषित किया था। याचिका कर्ता का दावा है कि निर्धारित समय और स्थान पर निर्धारित दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने पर भी उनका नामांकन पत्र स्वीकार नहीं किया गया और वह चुनाव में भाग नहीं ले सके। विश्वनाथ अग्रवाल ने नई दिल्ली सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार रहे संदीप दीक्षित और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल को भी पार्टी बनाया है।