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Photograph: (Google)
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नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क। High Court News: वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई को निजता के उल्लंघन के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से कड़ी फटकार का सामना करना पड़ा। भाजपा प्रवक्ता शाजिया इल्मी से जुड़ी एक वीडियो क्लिप को लेकर विवाद पैदा और बात कोर्ट तक पहुंच गई। इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने राजदीप सरदेसाई को कड़ी फटकार लगाई है, जिसके बाद सरदेसाई को अपनी अपील वापस लेनी पड़ी। कोर्ट ने X को यह भी निर्देश दिया कि वीडियो क्लिप अपलोड करने वाले यूजर्स की जानकारी 36 घंटे के भीतर साझा की जाए। भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर कोर्ट के फैसले की जानकारी शेयर की है। यह मामला खूब वायरल हो रहा है।
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जानिए क्या है पूरा मामला
मामला 26 जुलाई 2024 के एक डिबेट से जुड़ा है जिसमें शाजिया इल्मी ने एक टीवी शो में ऑनलाइन भाग लिया था। डिबेट के दौरान राजदीप सरदेसाई और शाजिया इल्मी के बीच तीखी बहस हुई, जिसके बाद इल्मी ने शो छोड़ दिया। उसी रात इल्मी ने एक्स पर पोस्ट कर आरोप लगाया कि शो के दौरान उनकी आवाज कम कर दी गई और उनके साथ पक्षपात हुआ।इसके जवाब में, अगले दिन सरदेसाई ने एक 18-सेकंड का वीडियो पोस्ट किया जिसमें इल्मी को एक पत्रकार से उलझते दिखाया गया। इल्मी ने इसे निजता का उल्लंघन बताते हुए अदालत का रुख किया। कोर्ट ने अप्रैल, 2025 में यह वीडियो हटाने का आदेश दिया और निर्देश दिए कि यह निजी कंटेंट है और सोशल मीडिया पर मौजूद न रहे।
हाई कोर्ट ने माना निजता का उल्लंघन
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बाद में राजदीप सरदेसाई ने इस आदेश के खिलाफ अपील की। जिस पर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने स्पष्ट किया कि सिंगल जज का फैसला पूरी तरह उचित है। सवालों से घिरे सरदेसाई को आखिरकार अपनी अपील वापस लेनी पड़ी।कोर्ट ने यह भी कहा कि जब कोई इंटरव्यू छोड़ दे और उठकर चला जाए, तो उस स्थिति में रिकॉर्डिंग जारी रखना निजता का सीधा उल्लंघन है, और वह भी तब जब सामने वाला अपने घर में हो, बता दें कि शाजिया इल्मी भी उक्त शो में अपने घर से शामिल हुई थीं।
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