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SC ने रूसी महिला पर जारी किया लुकआउट नोटिस, चार साल के बच्चे की कस्टडी विवाद में बड़ा फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने 4 साल के बच्चे की कस्टडी मामले में रूसी महिला का पता लगाने के लिए MEA और MHA को लुकआउट नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने पासपोर्ट जब्त करने और सभी एयरपोर्ट्स पर निगरानी का आदेश दिया।

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Dhiraj Dhillon
Supreme Court

Photograph: (Google)

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नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क। Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने चार वर्षीय बच्चे की कस्टडी को लेकर चल रहे विवाद में बड़ा कदम उठाया है। अदालत ने विदेश मंत्रालय (MEA) और गृह मंत्रालय (MHA) को निर्देश दिया है कि वे उस रूसी महिला का पता लगाने के लिए लुकआउट नोटिस जारी करें, जो कथित तौर पर अपने भारतीय पति से जन्मे बच्चे को लेकर फरार हो गई है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने दिल्ली पुलिस आयुक्त और डिफेंस कॉलोनी थाने के SHO को निर्देश दिया है कि वे बच्चे का पता लगाकर बिना देर किए उसे पिता के हवाले करें।

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महिला को ढूंढो, बच्चे को पिता के हवाले करो

सर्वोच्च अदालत ने मामले में दिल्ली पुलिस को निर्देश दिए हैं कि उस महिला को क‌हीं से भी ढूंढकर निकालो। एयरपोर्ट छानो, रेलवे स्टेशन छानों, होटल और लॉच की सर्च कराओ, कुछ भी करके उसे तलाश करो और चार साल के मासूम को उसके पिता के ‌हवाले करो। बता दें कि दिल्ली के डिफेंस कालोनी थानाक्षेत्र से रूसी महिला भारतीय पिता से जन्मे चार साल के बेटे को लेकर फरार है और पिता ने कोर्ट से अपने कलेजे के टुकड़े की कस्टडी दिलाने की मांग की है।

पासपोर्ट जब्त और एयरपोर्ट्स पर सख्त निगरानी

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सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय अधिकारियों को रूसी महिला का पासपोर्ट जब्त करने का आदेश दिया है। साथ ही देशभर के हवाईअड्डों पर इमीग्रेशन और एयरपोर्ट अथॉरिटीज को महिला की एंट्री और एग्जिट पर सख्त नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि यह मामला एक अंतरराष्ट्रीय विवाह और चार साल के बच्चे की कस्टडी से जुड़ा होने के कारण बेहद संवेदनशील है। कोर्ट ने कहा कि बच्चे के हितों को ध्यान में रखते हुए तुरंत कार्रवाई की जाए। : Supreme Court India

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