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Kanwar Yatra: दुकानदारों के लिए QR Code अनिवार्य करने पर UP सरकार को SC का नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानों में क्यूआर कोड लगाने के आदेश पर नोटिस जारी किया। जानें इस विवाद की पूरी जानकारी और इसका प्रभाव।

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Dhiraj Dhillon
SUPREME COURT OF INDIA-
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नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित खाने-पीने की दुकानों पर दुकानदारों के नाम प्रदर्शित करने के लिए क्यूआर कोड लगाने के निर्देश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर नोटिस जारी किया है। इन क्यूआर कोड को स्कैन करने पर दुकान मालिकों के नाम का खुलासा होता है। यह मामला कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानदारों की पहचान को लेकर उठे विवाद के बाद सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्यूआर कोड संबंधी आदेश को लेकर यूपी और उत्तराखंड सरकार से 22 जुलाई तक जवाब मांगा है।

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Kanwar Yatra

22 जुलाई तक जवाब दाखिल करने के आदेश

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सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानदारों की पहचान उजागर करने के लिए क्यूआर कोड प्रदर्शित करने के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी किए गए आदेश पर नाराजगी जाहिर की है। सर्वोच्च अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर मामले में 22 जुलाई तक जवाब दाखिल करने को कहा है। बता दें कि इन दिनों कांवड़ यात्रा चल रही है। भोले के भक्त हरिद्वार से पवित्र गंगाजल लेकर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान आदि राज्यों की ओर बढ़ रहे हैं। 23 जुलाई को महाशिवरात्रि के मौके पर कांवड़ यात्रा संपन्न होगी।

नेम प्लेट विवाद के बाद आया क्यूआर कोड

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बता दें कि कांवड़ यात्रा मार्ग खाने पीने की दुकान और ढाबे चलाने वालों की पहचान उजागर करने के लिए उत्तर प्रदेश में पिछले वर्ष भी काफी विवाद हुआ था। पिछले वर्ष दुकानदारों का नेमप्लेट लगाने के निर्देश दिए गए थे। मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था। इस साल नेमप्लेट से एक कदम आगे बढ़ते हुए सरकार ने क्यूआर कोड प्रदर्शित करने के आदेश जारी किए हैं। क्यूआर कोड को मोबाइल से स्कैन करके दुकान स्वामी का नाम और पहचान प्राप्त की जा सकती है। बता दें कि इस साल भी कांवड़ मार्ग पर कई दुकानदारों को कथित तौर पर गलत नाम इस्तेमाल करते पकड़ा गया है। आरोप है कि दुकान ऐसा अपनी पहचान छिपाने के लिए करते हैं।

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