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टीडीआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर ED का बड़ा एक्शन, सोनीपत में छह करोड़ रुपये की कमर्शियल संपत्ति कुर्क

धनशोधन मामले में जांच कर रही केंद्रीय एजेंसी ने शनिवार को सोनीपत में जीटी रोड स्थित टीडीआई मॉल में टीडीआई इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के खिलाफ यह कार्रवाई की है।

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Dhiraj Dhillon
Enforcement Directorate

प्रवर्तन निदेशालय Photograph: (Google)

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प्रदूषण से जुड़े एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय में हरियाणा के सोनीपत में बड़ी कार्रवाई की है। धनशोधन की जांच करने पहुंची केंद्रीय एजेंसी ने एक मॉल में बनी बिल्डर की आठ दुकाने कुर्क कर लीं। बता दें कि टीडीआई इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड पर एक आवासीय टाउनशिप विकसित करने के दौरान पर्यावरणीय मानकों को उल्लंघन करने का आरोप है। धनशोधन मामले में जांच कर रही केंद्रीय एजेंसी ने शनिवार को सोनीपत में जीटी रोड स्थित टीडीआई मॉल में यह कार्रवाई की है। ईडी की इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया।

2020 में दर्ज हुआ था धनशोधन का मामला

प्रवर्तन निदेशालय की ओर से जारी किए गए एक बयान में बताया गया है कि टीडीआई मॉल की आठ दुकानों को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के अंतर्गत कुर्क किया गया है। इन दुकानों की कीमत करीब 5.81 करोड़ रुपये है। धन शोधन का यह मामला 2020 में हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा एक टाउनशिप विकसित करने के दौरान पर्यावरणीय मानकों की अवहेलना करने पर दर्ज किया गया था। यह मामला टीडीआई इंफ्रास्ट्रक्चर के डायरेक्टर्स रविंदर तनेजा, कमल तनेजा और देवकी नंदन तनेता के खिलाफ तीन आपराधिक शिकायतों के आधार पर दर्ज हुआ था।
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किंग्सबरी अपार्टमेंट से जुड़ा है मामला

प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक टीडीआई इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर से कुंडली में किंग्सबरी अपार्टमेंट के नाम से एक टाउनशिप विकसित की गई थी। इसके निर्माण के दौरान जल और वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था। ईडी ने मामले में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुमोदन से एसटीपी स्थापित करने का दायित्व कंपनी को सौंपा था। जांच में सामने आया कि कंपनी सीमेंट से बने टैंक में बिना ट्रीटमेंट किए ही पानी जमा किया जा रहा था, उसके बाद कंपनी टैंकर के जरिए सीवरेज का पानी ईधर उधर फेंक दे रही थी।
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