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केरल journalist Nandakumar को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, जांच में सहयोग के साथ मिली जमानत

केरल के पत्रकार नंदकुमार टीपी को उच्चतम न्यायालय ने महिला राजनीतिक नेता के खिलाफ अपमानजनक वीडियो मामले में अंतरिम जमानत दी है। इस मामले में केरल पुलिस ने उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की थी।

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Ranjana Sharma
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नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्‍क: केरल के पत्रकार नंदकुमार टीपी को उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को अंतरिम जमानत दे दी है। उन पर आरोप है कि उन्होंने यूट्यूब चैनल "क्राइम ऑनलाइन" पर एक प्रमुख महिला राजनीतिक नेता के खिलाफ अपमानजनक और यौन रूप से आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट किया था। इस मामले ने राज्य में राजनीतिक और सामाजिक हलचल मचा दी थी।
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जमानत राशि के भुगतान पर जमानत मिलेगी

न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वराले की खंडपीठ ने पत्रकार की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए केरल सरकार और संबंधित थाने के प्रभारी को नोटिस जारी किया है। अदालत ने कहा कि यदि नंदकुमार की गिरफ्तारी होती है, तो निचली अदालत न्यायाधीश के निर्देशानुसार एक बांड और जमानत राशि के भुगतान पर उन्हें जमानत देगी। साथ ही पत्रकार को जांच में पूर्ण सहयोग देने का निर्देश भी दिया गया है।

उच्‍च न्‍यायालय ने जमानत देने से किया था इनकार

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यह मामला पिछले कुछ महीनों से सुर्खियों में है जब केरल पुलिस ने नंदकुमार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। आरोप है कि वीडियो में महिला नेता की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए धमकी भरे और अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया गया था, जो महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला था। केरल उच्च न्यायालय ने 9 जून को पत्रकार को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था और उन्हें पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था। इसके बाद पत्रकार ने इस आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी। शीर्ष अदालत ने याचिका को लगभग छह सप्ताह बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया और अब अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया है। supreme court 
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