मुरादाबाद, वाईबीएन संवाददाता। समाजवादी पार्टी की मुरादाबाद से सांसद रुचि वीरा की मुश्किलें फिलहाल कम होती नहीं दिख रही हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज मंगलवार को सुनवाई होगी। इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हलफनामा दाखिल किया जाएगा। कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को तीन दिन का समय दिया था।
बिना अनुमति रात में एक जनसभा की गई थी आयोजित
रुचि वीरा ने इस मामले में दर्ज एफआईआर और पूरी आपराधिक कार्रवाई को रद्द कराने की मांग करते हुए हाईकोर्ट की शरण ली है। यह याचिका न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की एकल पीठ में विचाराधीन है। बता दे कि 8 अप्रैल 2024 को मुरादाबाद के थाना नागफनी क्षेत्र में रुचि वीरा, कांग्रेस नेता असद मौलाई, खुर्शीद अनवर, नदीम और नईम के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। आरोप है कि असद मौलाई के घर पर बिना अनुमति रात में एक जनसभा आयोजित की गई, जिसमें 50-60 लोग शामिल हुए थे। यह जनसभा समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी रुचि वीरा के समर्थन में की गई थी।
यह मामला नगर निगम के अवर अभियंता शिवमोहन की शिकायत पर दर्ज हुआ था, जो उस समय मजिस्ट्रेट के रूप में एफएसटी थर्ड की जिम्मेदारी निभा रहे थे। एफआईआर में आईपीसी की धारा 188 और 171H के तहत केस दर्ज किया गया। हालांकि, सितंबर 2024 में सभी आरोपियों को एमपीएलए कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। इसके अलावा 29 अप्रैल को इसी मामले की सुनवाई एसीजेएम मुरादाबाद की अदालत में भी हो चुकी है। अब हाईकोर्ट में सरकार के जवाब पर होने वाली सुनवाई के बाद तय होगा कि यह मामला आगे कैसे बढ़ेगा।
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