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Social Media के यूज को लेकर इंडोनेशिया सरकार ने लिया बड़ा फैसला

सोशल मीडिया के इस्‍तेमाल को लेकर दुनिया भर की सरकारें इससे जुड़े नियम कानून लाने पर विचार कर रही हैं। हाल ही में इंडोनेशिया सरकार ने भी कहा क‍ि बच्‍चों के लिए सोशल मीडिया खतरनाक है।

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Suraj Kumar
Social Media

Social Media Photograph: (Google)

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नई दिल्‍ली, वाईबीएन नेटवर्क। 

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बच्‍चे आने वाले कल का भविष्‍य होते हैं ऐसे में उनका ध्‍यान रखना बहुत  जरूरी हो जाता है। तकनीक के इस दौर में पूरी दुनिया मोबाइल, टीवी और गैजेट से घिरी रहती है। सोशल मीडिया उन में से एक है जिसका इस्‍तेमाल लगातार बढ़ता ही जा रहा है। सोशल मीडिया का बढ़ता उपयोग युवाओं के साथ-साथ बच्‍चों के भविष्‍य को भी संकट में डाल रहा है। इससे न उनका मानसिक स्‍वास्‍थ्‍य बल्कि शारीरिक स्‍वास्‍थ्‍य भी खराब हो रहा है। इन्‍हीं सब से बचने के लिए कई देशों की सरकारें इससे जुडे नियम और कानून लाने पर विचार कर रही हैं। 

इंडोनेशिया सरकार ला रही सोशल मीडिया कानून

इंडानेशिया सरकार ने कहा है कि इस डिजिटल स्‍पेस में बच्‍चों की सुरक्षा बहुत ही जरूरी है। सोशल मीडिया का बढ़ता इस्‍तेमाल बच्‍चों के भविष्‍य को निगल रहा है। इंडाेनेशिया के संचार मंत्री मेउत्‍या हाफिद ने कहा कि राष्‍ट्रपति ने सोशल मीडिया के इस्‍तेमाल से जुडे कानून को जल्‍द से जल्‍द लाने को कहा है। सरकार अभी इस विचार कर रही है। मंत्री हाफिद ने सोशल मीडिया के इस्‍तेमाल से सम्‍बंधित न्‍यूनतम आयु के बारे में कोई भी जानकारी अभी नहीं दी है। हाल ही में इंडोनेशियाई राष्‍ट्रपति प्रोबोवा सुबिआंतो ने सोशल मीडिया के बढ़ते इस्‍तेमाल को लेकर चिंता व्‍यक्‍त की थी। एक रिपोर्ट के अनुसार इंडोनेशिया में पिछले वर्ष इंटरनेट इस्‍तेमाल करने की दर लगभग 80 फीसदी थी। इंडोनेशिया में 12 वर्ष से कम आयु के 48 फीसदी बच्‍चों के पास इंटरनेट इस्‍तेमाल करने की सुविधा है।

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ऑस्‍टेलिया सरकार पहले ही ला चुकी है नियम 

ऑस्‍ट्रेलिया सरकार ने कुछ सप्ताह पहले एक बिल पास किया जिसके अन्‍तर्गत 16 वर्ष से कम आयु के बच्‍चे सोशल मीडिया का इस्‍तेमाल नहीं कर पाएंगे। यदि सोशल मीडिया कम्‍पनी इस नियम का पालन नहीं करती हैं तो उन पर 50 मिलियन ऑस्‍ट्रेलियाई डॉलर का जुर्माना लगाया जाएगा। 

भारत में आना चाहिए कानून ?

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सोशल मीडिया का सबसे ज्‍यादा इस्‍तेमाल भारत में होता है। देश में सोशल मीडिया के इस्‍तेमाल को लेकर बच्‍चों से जुड़ा कोई खास कानून नहीं है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्‍शन एक्ट के तह‍त 18 वर्ष से कम आयु के बच्‍चे अपने माता पिता की सहमति से सोशल मीडिया का यूज कर सकते हैं। 

 

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