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नई दिल्ली,वाईबीएन डेस्क। गांधी परिवार की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं। नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लाउंड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोर्ट की ओर से मांगे गए दो दस्तावेज दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल किया। स्पेशल जज विशाल गोगने ने दोनों दस्तावेजों को सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत प्रस्तावित आरोपियों को उपलब्ध कराने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 16 सितंबर को करने का आदेश दिया।
16 सितंबर को सुनवाई अगली सुनवाई
सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से 4 जुलाई 2014 को ईडी के पास दर्ज कराई गयी शिकायत की प्रति और 30 जून 2021 के एक दस्तावेज की प्रति दाखिल करते हुए इन्हें कोर्ट की रिकॉर्ड में लेने की मांग की। कोर्ट ने दोनों दस्तावेजों को कोर्ट की रिकॉर्ड में लेते हुए इन दस्तावेजों को सभी आरोपियों को उपलब्ध कराने का आदेश दिया। कोर्ट ने सभी आरोपियों को ईडी की शिकायत पर संज्ञान लेने के मामले पर 16 सितंबर को सुनवाई करने का आदेश दिया।
एजेएल ही मूल रूप से नेशनल हेराल्ड का प्रकाशक
बता दें कि एजेएल ही मूल रूप से नेशनल हेराल्ड की प्रकाशक थी। कोर्ट ने 4 सितंबर को ईडी से इन दो दस्तावेजों पर स्पष्टीकरण मांगा था। कोर्ट ने 18 अगस्त को ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर शिव कुमार गुप्ता की मौजूदगी में दस्तावेजों का परीक्षण किया था। इसके पहले 7 अगस्त को कोर्ट ने जांच अधिकारी से पूछा था कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी का इस मामले से क्या लेना-देना है। कोर्ट ने 14 जुलाई को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
ईडी का आरोप, दान देने वालों से धोखाधड़ी
मामले में सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा था कि जिन लोगों ने कांग्रेस को दान दिया, उनके साथ धोखाधड़ी की गयी। ईडी ने कहा कि जिन लोगों ने दान दिया, उनमें से कुछ को टिकट दिए गए। राजू ने गांधी परिवार की उस दलील का विरोध किया कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) पर उनका कोई नियंत्रण नहीं था। उन्होंने कहा कि एजेएल ही मूल रुप से नेशनल हेराल्ड की प्रकाशक थी।
बचाव पक्ष की दलील, ईडी ने जानबूझकर मामला बनाया
सोनिया गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि ईडी ने एक आश्चर्यजनक और अप्रत्याशित मामला बनाया। उन्होंने कहा था कि ईडी ने आश्चर्यजनक से भी ज्यादा मामला बनाया है। ये मनी लाऊंड्रिंग का ऐसा मामला है, जिसमें संपत्ति का कोई जिक्र नहीं है। सिंघवी ने कहा था कि यंग इंडियन ने पूरी कार्रवाई एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड को कर्ज मुक्त करने के लिए किया। उन्होंने कहा था कि हर कंपनी अपने को कर्ज मुक्त करने के लिए कानून के मुताबिक कदम उठाती है। सिंघवी ने कहा था कि ईडी ने सालों तक कुछ नहीं किया और किसी निजी शिकायत को आधार बनाकर कार्रवाई शुरु की। : National Herald Case | national herald case detail | national herald case explained | national herald case latest | national herald case latest news