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अगर यात्री घंटों जाम में फंसा रहता है, तो वह टोल क्यों दे? सुप्रीम कोर्ट ने एनएचएआई से पूछा

केरल के मन्नुथी-एडापल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-544) पर 15 घंटे से अधिक समय से जाम लगा हुआ है। वाहनों की कतारें पांच किलोमीटर तक लंबी हो गई थी। लकड़ी से लदी एक लॉरी के पलट जाने के कारण यात्रियों को इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।

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Mukesh Pandit
Toll Bridg
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नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) से पूछा कि अगर केरल के त्रिशूर में 65 किलोमीटर लंबे राजमार्ग को तय करने में 15 घंटे लगते हैं, तो किसी यात्री को 150 रुपये के टोल (शुल्क) का भुगतान करने की क्या जरूरत है? केरल के मन्नुथी-एडापल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-544) पर 15 घंटे से अधिक समय से जाम लगा हुआ है। वाहनों की कतारें पांच किलोमीटर तक लंबी हो गई थी। मुरिंगूर में एक अंडरपास निर्माण स्थल के पास लकड़ी से लदी एक लॉरी के पलट जाने के कारण यात्रियों को इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।

ट्रक पलटने से लगा था जाम

बता दें कि यह वही सड़क है, जहां केरल हाई कोर्ट ने 6 अगस्त को टोल वसूली चार हफ़्तों के लिए स्थगित कर दी थी। स्थानीय निवासियों ने बताया कि 15 अगस्त की रात से शुरू हुआ ट्रैफ़िक जाम तब और बढ़ गया जब एक लॉरी एक बड़े गड्ढे में गिरकर पलट गया। पुलिस, अग्निशमन विभाग और स्थानीय लोग राजमार्ग को साफ करने में जुटे थे। वाहनों के घंटों तक जाम में फंसे रहने के कारण बच्चों व अन्य यात्रियों को पानी और बुनियादी सुविधाओं के अभाव का सामना करना पड़ रहा था।

क्या कहा ट्रक चालक ने

जाम में फंसे ट्रक चालक ने कहा, "हम सुबह 4 बजे पहुंचे और अभी नाश्ता कर रहे हैं।  ट्रैफ़िक जाम से परेशानी बढ़ गई। दूसरे वाहनों में छोटे बच्चे हैं। पीने का पानी नहीं बचा है। हमें जल्द से जल्द कोई समाधान चाहिए।" स्थिति तब और बिगड़ गई जब एक मरीज को करुवन्नूर ले जा रही एम्बुलेंस सड़क पर बनी गड्ढे में फंस गई. स्थानीय निवासियों ने मरीज को दूसरी एम्बुलेंस में भेजने में मदद की। निवासियों ने सड़क की बिगड़ती हालत पर लंबे समय से चिंता जताई है। एक स्थानीय यात्री ने कहा "हमें समय पर गंतव्य तक पहुंचने के लिए कम से कम चार घंटे पहले अपनी यात्रा शुरू करनी पड़ती है। 

अदालत ने जताई थी चिंता

केरल हाईकोर्ट ने 6 अगस्त को पलियेक्कारा टोल प्लाजा पर टोल वसूली चार हफ़्तों के लिए स्थगित कर दी थी। अदालत ने कई याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह फैसला दिया। याचिका में तर्क दिया गया था कि सड़कों की खराब स्थिति के कारण लगातार ट्रैफ़िक जाम लग रहा है। और इस बीच टोल वसूलना अनुचित है। अपने अंतरिम आदेश में, उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और केंद्र सरकार को एडापल्ली-मन्नुथी राजमार्ग पर लगातार जाम की समस्या को हल करने के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया था। अदालत ने पूछा था, "जब सड़क इतनी खराब हालत में है, तो क्या टोल वसूलना सही है?" upreme Court Toll Tax | NHAI Toll Charges | Toll Tax Traffic Jam | supreme court | Supreme Court comment  Supreme Court Toll Tax

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