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कॉपीराइट क्या हैं? आइए जानें भारत में कॉपीराइट का कानून, नियम और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया

इंटरनेट और सोशल मीडिया के इस दौर में गाने, फिल्में, किताबें, सॉफ़्टवेयर और डिजाइन चोरी होने के मामले बहुत बढ़ गए हैं। लोग बिना पूछे दूसरों की चीज़ें डाउनलोड कर लेते हैं और उसे अपने नाम से इंटरनेट पर डालकर पैसे कमाते हैं।

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Mukesh Pandit
कॉपीराइट नियम
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नई दिल्ली, वाईबीएन नेटवर्क। इंटरनेट और सोशल मीडिया के इस दौर में गाने, फिल्में, किताबें, सॉफ़्टवेयर और डिजाइन चोरी होने के मामले बहुत बढ़ गए हैं। लोग बिना पूछे दूसरों की चीज़ें डाउनलोड कर लेते हैं और उसे अपने नाम से इंटरनेट पर डालकर पैसे कमाते हैं। इससे कलाकार, मूल लेखक और उनके असली मालिकों को बड़ा नुकसान होता है, और उन्हें उनकी मेहनत का सही फल नहीं मिल पाता। किसी और की बनाई चीज़ को बिना पूछे इस्तेमाल करना कानून अपराध माना जाता है। इसलिए ऐसे मामलों से निपटने के लिए ही कॉपीराइट कानून बनाया गया है जिससे कलाकारों के अधिकार सुरक्षित रहें और उसकी मेहनत का गलत फायदा न उठाया जाए। आइए जानें Copyright से जुड़ी सभी उपयोगी जानकारियां देंगे जैसे कि, कॉपीराइट क्या है और यह क्यों जरूरी है? कॉपीराइट कानून के उल्लंघन की सजा, नियम और कॉपीराइट नियम और रजिस्ट्रेशन कैसे करें? 

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कॉपीराइट क्या है और यह क्यों जरूरी है?

अगर आपने कोई किताब लिखी, गाना बनाया, फिल्म बनाई, या कोई और नया काम किया, तो जाहिर है, आप चाहेंगे कि कोई और आपकी मेहनत को बिना आपकी इजाजत के इस्तेमाल न करें। यही सुरक्षा कॉपीराइट (Copyright) देता है। सामान्य भाषा में कहें तो कॉपीराइट (Copyright) सरकार द्वारा बनाया गया एक ऐसा कानून (Law) है, जो आपकी बनाई गई वस्तुओं को अन्य लोगों के द्वारा चुराने या बिना आपकी अनुमति (Permission) के इस्तेमाल करने से बचाता है। 

Copy right

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क्या आपकी मेहनत को बचाता है कॉपीराइट?

आपकी मेहनत की सुरक्षा: अगर कॉपीराइट नहीं होगा, तो कोई भी व्यक्ति आपकी कहानी, गाने या फिल्म की नकल (Copy) करके अपना नाम दे सकता है। इससे आपको नुकसान होगा, कॉपीराइट आपकी मेहनत को बचाता है।

आय का अधिकार: कॉपीराइट आपको यह अधिकार देता है कि आप अपनी बनाई हुई चीज से पैसे कमा सकें। जैसे, अगर आपने एक किताब लिखी है, तो  सिर्फ आपको ही उसे छपवाने और बेचने (Print & Sell) का हक होगा। इसी तरह एक गायक अपने गाने से या एक फिल्म बनाने वाला व्यक्ति अपनी फिल्म से कमाई (Earnings) कर सकता है।

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चोरी और नकल पर कानूनी कारवाई : कॉपीराइट कानून यह तय करता है कि कोई भी व्यक्ति आपकी बनाई हुई चीज़ को बिना आपकी इजाजत (Permission) के इस्तेमाल या कॉपी न करें। अगर कोई ऐसा करता है, तो आप उसके खिलाफ कानूनी कदम (Legal Actions) उठा सकते हैं।

काम-धंधे को मजबूती: फिल्में, संगीत, किताबें, सॉफ्टवेयर और तस्वीरें जैसी चीजें कॉपीराइट पर ही चलते हैं। अगर यह नहीं होगा, तो लाखों लोगों की नौकरी खतरे में पड़ जाएगी।

कॉपीराइट जिन पर लागू होता है:

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किताबें, लेख, कविता, निबंध, उपन्यास
फिल्में, यूट्यूब वीडियो, डॉक्यूमेंट्री और सभी प्रकार के वीडियो कंटेंट
गाने, संगीत और रिकॉर्डिंग
पेंटिंग, फोटोग्राफी और आर्ट वर्क
सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर प्रोग्राम
नाटक और डांस की कोरियोग्राफी
वेबसाइट का कंटेंट और डिजिटल डेटा।

भारत में कॉपीराइट कानून और नियम

भारत में कॉपीराइट कानून (Copyright Law) यह तय करता है कि किसी व्यक्ति द्वारा बनाई गई रचनात्मक (Creative) चीजों को कानूनी सुरक्षा (Legal Protection) मिले और कोई भी उसकी अनुमति के बिना उसका उपयोग न कर सके। भारत में कॉपीराइट कानून "कॉपीराइट एक्ट, 1957" के तहत लागू होता है। इसमें समय-समय पर संशोधन (Amendment) किए गए हैं ताकि इसे नए समय के जरूरतों के हिसाब से बदला जा सके।

कॉपीराइट अपने आप मिल जाता है:

जब आप कोई नई चीज़ बनाते हैं, जैसे कि कहानी, गाना, या पेंटिंग, तो उस पर आपका कॉपीराइट अपने आप हो जाता है। इसे ऐसे समझते है, जब भी आप कोई ओरिजिनल वीडियो बनाकर  YouTube पर अपलोड करते हैं, तो उस पर आपका कॉपीराइट अपने आप लागू (Apply) हो जाता है। यानी, वह वीडियो आपका है, और कोई भी उसे बिना आपकी इजाजत के इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसे डाउनलोड करके अपने चैनल पर अपलोड कर देता है, तो  YouTube की Copyright Policy के तहत आप उस पर क्लेम कर सकते हैं या उसकी वीडियो हटवा (Video Remove)सकते हैं।

लेकिन अगर आप अपनी वीडियो को कॉपीराइट कानून के तहत रजिस्टर करवाते है, तो आपके पास उसे कोर्ट में चुनौती देने का भी अधिकार होगा। इसलिए ज्यादा सुरक्षा के लिए कॉपीराइट रजिस्टर करवाना ज्यादा काम आ सकता है। 

कॉपीराइट कितने समय तक रहता है:

अगर आपने कोई किताब या गाना बनाया है, तो आपके मरने के बाद भी 60 साल तक उस पर आपका कॉपीराइट रहेगा। अगर आपने कोई फिल्म या सॉफ़्टवेयर (Movie Or Software) बनाया है, तो उस पर भी 60 साल तक कॉपीराइट रहेगा।

कॉपीराइट तोड़ना अपराध है:

अगर कोई आपकी चीज़ को बिना पूछे इस्तेमाल करता है, या उसकी नकल (Copy) करके बेचता है, तो यह कानून अपराध माना जाता है। ऐसा करने पर उस व्यक्ति के ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई हो सकती है।

कॉपीराइट तोड़ने पर सज़ा:

अगर कोई आपकी बनाई चीज़ को ग़लत तरीके से इस्तेमाल करता है, तो उसे 6 महीने से लेकर 3 साल तक जेल (Jail) हो सकती है। उसे 50,000 रुपये से 2 लाख रुपये तक जुर्माना भी देना पड़ सकता है। अगर कोई बार-बार ऐसा करता है, तो सज़ा और जुर्माना और भी बढ़ सकता है।

फेयर यूज़ नियम क्या है:

कुछ मामलों में आप किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बनाई गई चीज़ को बिना पूछे इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे:

पढ़ाई के लिए : अगर आप किसी किताब के कुछ हिस्से को पढ़ाई (Study) के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो यह सही है।
ख़बरों के लिए : अगर आप किसी ख़बर (News)में किसी की तस्वीर या वीडियो (Photo Or video) इस्तेमाल करते हैं, तो यह सही है।
समीक्षा के लिए : अगर आप किसी फिल्म या गाने की समीक्षा (Review) करते हैं, तो आप उसके कुछ हिस्से इस्तेमाल कर सकते हैं।
ध्यान रखें, "फेयर यूज़" का मतलब यह नहीं है कि आप पूरी चीज़ को ही कॉपी कर लें। इसके अलावा जब भी आप किसी अन्य व्यक्ति की बनाई वस्तु का इस्तेमाल करें उसमें उस व्यक्ति को क्रेड़िट देना ना भूलें।

अगर आप किसी दूसरे के गाने या वीडियो का छोटा हिस्सा अपने वीडियो में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में उसका नाम और ओरिजिनल लिंक जोड़ सकते हैं। इससे पता चलेगा कि उसका असली मालिक कौन है और आपकी वीडियो कॉपीराइट उल्लंघन (Copy Right Violation) से बच सकती है।

जानें -ट्रेडमार्क क्या होता है? रजिस्ट्रेशन फीस और प्रक्रिया

कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन के लिए क्या आवश्यक चीजें चाहिए होती है?

आपकी बनाई हुई चीज़ की कॉपी: इसका मतलब है जो भी चीज आपने बनाई है उसकी प्रति (Copy)जैसे कि किताब की PDF, गाने की MP3, विडियो की MP4, पेंटिंग की JPEG।
अपनी पहचान का प्रमाण: जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि।
अपने पते का प्रमाण (Address Proof): जैसे कि आधार कार्ड, बिजली का बिल।
आवेदन फॉर्म XIV: यह एक जरुरी फॉर्म होता है जिसे कॉपीराइट लेने के लिए भरना होता है।
फीस: कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन के लिए अलग-अलग चीजों के हिसाब से अलग-अलग फीस देनी होती है।

कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन कैसे होता है - पूरी प्रक्रिया

अगर आपने कोई किताब लिखी है, गाना बनाया है, वीडियो बनाया है, या कोई और अनोखा (Original) काम किया है, तो आप कॉपीराइट लेकर उसे कानूनी रूप से सुरक्षित (Safe) कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि कॉपीराइट कैसे लिया जाए? आइए इसे आसान भाषा में स्टेप-बाय-स्टेप समझते हैं।

1. अपनी बनाई चीज़ की श्रेणी (Category) को चुने:

सबसे पहले यह तय करें कि आपके द्वारा बनाई गई चीज किस श्रेणी (कैटेगरी) में आती है। जैसे कि किताब, गाना, फिल्म, सॉफ्टवेयर, पेंटिंग आदि। हर चीज के लिए अलग-अलग कॉपीराइट श्रेणियां (Copyright Categories) होती हैं, इसलिए सही श्रेणी को चुनना बहुत ही जरुरी है।

2. आवेदन फॉर्म भरें 

इसके बाद copyright.gov.in की वेबसाइट पर जाएं और फॉर्म XIV को भरें।
इस फॉर्म में अपनी बनाई चीज का नाम, प्रकार, अपना नाम, पता, और अन्य जानकारी भरें। रचनाकार और मालिक (Creators & Owners) की जानकारी, प्रकाशन (Publication की तारीख और स्थान (यदि लागू हो) जैसी जानकारी भी देनी होगी।

3. कॉपीराइट फीस जमा करें:

कॉपीराइट की फीस अलग-अलग चीजों के हिसाब से अलग-अलग होती है। आप इसे ऑनलाइन जमा कर सकते हैं (डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग आदि से)। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिये गये है।

किताब / लेख: लगभग ₹500
संगीत / गाना: लगभग ₹2000
फिल्म / वीडियो: लगभग ₹5000
सॉफ़्टवेयर: लगभग ₹5000
आर्टवर्क / पेंटिंग: लगभग ₹2000
इसकी फीस से जुड़ी ज्यादा व सही जानकारी के लिए आप कॉपीराइट की वेबसाइट पर जाकर अच्छे से देख सकते है।

4. ज़रूरी कागजात जमा करें:

आपके द्वारा बनाई गई चीज की कॉपी (जैसे कि किताब की PDF, गाने की MP3, वीडियो की MP4, पेंटिंग की JPEG)।
अपनी पहचान का प्रमाण (आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस)।
अपने पते का प्रमाण (आधार कार्ड, बिजली का बिल)।
यदि कोई वकील या एजेंट आपके लिए आवेदन कर रहा है, तो उसे पावर ऑफ अटॉर्नी देनी होगी।

5. आवेदन जमा करें और डायरी नंबर लें:

जब आप फॉर्म भरकर और दस्तावेज़ अपलोड करके आवेदन सबमिट कर देते हैं, तो आपको एक डायरी नंबर (Diary Number) मिलता है। यह एक प्रकार का रजिस्ट्रेशन न0 होता है, जिसकी मदद से आप अपने आवेदन की स्थिति ट्रैक (Application Status Track) कर सकते हैं।

6. जांच और आपत्तियां:

इसके बाद सरकार आपके आवेदन की जांच करेगी। इस प्रक्रिया में कई बार 2-6 महीने तक का समय भी लग सकता हैं।

7. कॉपीराइट सर्टिफिकेट लें:

अगर सब सही रहता है और कोई आपत्ति (Objection) नहीं आती, तो सरकार आपका आवेदन मंज़ूर (Approve) कर देती है। इसके बाद आपको कॉपीराइट प्रमाण पत्र (Copyright Certificate) दिया जाता है। यह प्रमाण पत्र यह साबित करता है कि आपके द्वारा तैयार की गई चीज पूरी तरह से आपकी ही संपत्ति (Property) है और अब कोई दूसरा इसे बिना आपकी इजाज़त के इस्तेमाल नहीं कर सकता।

कॉपीराइट कितने समय तक वैध रहता है?

किताब, गाना, पेंटिंग, फिल्म, सॉफ्टवेयर आदि पर कॉपीराइट उसके मालिक के मरने के बाद 60 साल तक रहेगा। इसके बाद वह वस्तु सार्वजनिक (Public Domain) हो जाती है और कोई भी व्यक्ति उसका इस्तेमाल कर सकता है।
कॉपीराइट उल्लंघन की सजा और जुर्माना (Copyright Violation Punishment & Fine)
अगर कोई व्यक्ति किसी की रचना (जैसे - गाना, फिल्म, किताब, सॉफ्टवेयर, पेंटिंग आदि) को उसकी अनुमति के बिना इस्तेमाल करता है, कॉपी करता है, बेचता है, या पब्लिश करता है, तो यह कॉपीराइट उल्लंघन (Copyright Infringement) कहलाता है। भारत में इसके लिए कड़े कानून बनाए गए हैं, जिनके तहत दोषी को सजा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं।

1. कॉपीराइट उल्लंघन पर क्या सजा होती है?

अगर कोई व्यक्ति किसी के कॉपीराइट का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसमें दो तरह की सजा हो सकती है:

(A)आपराधिक सजा (Criminal Punishment)

कैद की सजा – कॉपीराइट उल्लंघन करने वाले को 6 महीने से 3 साल तक की जेल हो सकती है।
जुर्माना – इसे करने पर ₹50,000 से ₹2 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

अगर व्यक्ति बार-बार कॉपीराइट का उल्लंघन करता है, तो जेल की सजा 1 साल से 3 साल तक बढ़ सकती है और ₹1 लाख से ₹2 लाख तक का जुर्माना भी हो सकता है।

(B)सिविल सजा (Civil Punishment)

कॉपीराइट मालिक अदालत में मामला दायर कर सकता है। जिसके लिए दोषी को नुकसान की भरपाई (Compensation) करनी होगी। इसके अलावा अदालत दोषी की बनाई गई अवैध कॉपियों (Pirated Copies) को जब्त करने के आदेश भी दे सकती है।

2. कौन-कौन से काम कॉपीराइट उल्लंघन माने जाते हैं?

बिना अनुमति के किसी की किताब, गाना, फिल्म, वीडियो, सॉफ्टवेयर आदि को कॉपी करना।
बिना लाइसेंस के सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना (Pirated Software चलाना)।
किसी की बनाई असली चीज को अपने नाम से पब्लिश करना या बेचना।
फिल्मों या गानों को इंटरनेट पर बिना अनुमति अपलोड करना या डाउनलोड करना।
बिना इजाजत के किसी की फोटो, आर्टवर्क या पेंटिंग को कॉपी करके बेचना।

कॉपीराइट उल्लंघन की शिकायत कहां व कैसे करें?

अगर कोई आपकी बनाई हुई चीज़ को बिना आपकी अनुमति के इस्तेमाल कर रहा है, तो आप कॉपीराइट उल्लंघन की शिकायत दर्ज (Complaint Register) कर सकते हैं। नीचे आसान भाषा में बताया गया है कि आप कहां और कैसे शिकायत कर सकते हैं।

ऑनलाइन शिकायत: आप भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट www.copyright.gov.in पर जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत करें: अगर कॉपीराइट चोरी ऑनलाइन (Internet) पर हुई है, जैसे कि किसी वेबसाइट, सोशल मीडिया या यूट्यूब पर, तो आप साइबर क्राइम पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर जाकर "कॉपीराइट उल्लंघन" के ऑप्शन पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर शिकायत करें: अगर किसी ने यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या अन्य वेबसाइटों पर आपकी बनाई सामग्री चुरा ली है, तो आप सीधे उसी प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट कर सकते हैं।
यूट्यूब पर कॉपीराइट शिकायत दर्ज करने के लिए: सबसे पहले यूट्यूब स्टूडियो में जाएं। इसके बाद "कॉपीराइट" सेक्शन में जाएं। यहाँ "नई शिकायत दर्ज करें" पर क्लिक करें, और फॉर्म भरकर भेज दें। यूट्यूब आमतौर पर 24-48 घंटे में कार्रवाई करता है और उस वस्तु को हटा देता है।
 

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