चेन्नई, वाईबीएन नेटवर्क। स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा (comedian kunal kamra) को बड़ा झटका लगा है। मद्रास हाईकोर्ट ने गुरुवार को कुणाल कामरा की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में कुणाल कामरा की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी है।
अग्रिम जमानत याचिका बंद
‘स्टैंड-अप कॉमेडियन’ कुणाल कामरा महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने को लेकर विवादों में घिरे हुए हैं। मद्रास हाईकोर्ट ने कॉमेडियन कुणाल कामरा को शर्तों के साथ 7 अप्रैल तक अग्रिम जमानत दी थी। पिछली सुनवाई में मद्रास हाईकोर्ट ने उन्हें दी गई अंतरिम अग्रिम जमानत को 17 अप्रैल तक बढ़ा दिया था। गुरुवार को मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि अब इस मामले को आगे बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है और कुणाल कामरा द्वारा अग्रिम जमानत की मांग करने वाली याचिका को बंद कर दिया।
क्या है मामला?
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के सिलसिले में शिवसेना नेता ने कुणाल कामरा के ऊपर केस दर्ज करवाया था। कामरा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए पैरोडी सॉन्ग अपलोड किया था, जिसमें 'गद्दार' शब्द का इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद इस उनके ऊपर शिव सैनिकों ने केस दर्ज करवाया था। मुंबई पुलिस के कई बार समन भेजने के बाद भी वे पुलिस के सामने पेश नहीं हुए थे। इसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनसे पूछताछ की गई थी। कुणाल कामरा ने अपनी जान को खतरा होने की आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि मुंबई में किए हालिया प्रदर्शन के बाद उन्हें धमकियां मिल रही हैं और मामले को लेकर उन्हें चिंता है कि मुंबई पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। कामरा ने दलील दी है कि अगर वह महाराष्ट्र आएंगे तो उन पर जानलेवा हमला हो सकता है।