नई दिल्ली, वाईबीएन नेटवर्क।
आज के वक्त में हर किसी को अपनी सेहत का खास ख्याल रखना काफी जरूरी है। हर इंसान ये चाहता है कि वह फिट और हैल्थी रहे। इसके लिए वो जिम, एक्सरसाइज और योगा की क्लास ज्वाइन करते हैं। ऐसा देखा जाता है कि फिटनेस की ये सारी जगह यूनिसेक्स होती हैं। जहां पुरूष और महिला साथ में एक्सरसाइज या योगा करते देखे जाते हैं। वहीं कुछ जगह सिर्फ महिलाओं के लिए होती हैं। लेकिन वहां पर ट्रेनर दोनों ही होते हैं। इसी को देखते हुए अब उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के सारे जिमों, पूल और योगा सेंटरों के लिए नया नियम लागू किया है।
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महिलाओं से छेड़खानी की खबरें आई सामनें
बता दें, इस नियम के अंतरगत अब इन सभी जगह पर महिला ट्रेनर की ज्वाइन करना जरूरी हो गया है। अगर ऐसा किसी भी जिम या अन्य जगहों पर होता देखा नहीं गया तो सरकार इसपर एक्शन लेने से पीछे नहीं हटेगी। बता दें, जिम, पूल और योगा जैसी स्थानों पर महिलाओं को गलत तरीके से छुए जाने की घटनाएं कई बार देखने को मिली हैं। इतना ही नहीं, उनके साथ छेड़खानी की खबरें भी सामने आती देखी गई हैं। इसके चलते महिला आयोग की ओर से उत्तर प्रदेश सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया था, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा के लिए बात की गई थी कि हर जिम और बाकी की जगहों पर महिला ट्रेनरों की तैनाती हो।
महिला ट्रेनर के लिए जारी हुआ नियम
इसके बाद से उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश पर नोएडा प्रशासन ने शहर के सभी जिम, पूल और योगा सेंटर्स पर महिला ट्रेनरों का होने का नियम जारी कर दिया है। बता दें, अब जिम, पूल और योगा क्लासेस में 5 जनवरी से ये नियम लागू कर दिया गया है। इसके लिए यहां के संचालकों को दो दिन का समय दिया गया था। इसके बावजूद भी अगर किसी लेडी ट्रेन को हायर नहीं किया गया तो फिर प्रशासन की ओर से उस जिम, पूल या फिर योगा सेंटर पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। ऐसी स्थिति में इन जगहों के संचालकों को भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। वहीं, महिला ट्रेनर को न रखने की वजह से जिम, पूल या योगा सेंटर को सील भी कर सकता है।