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कालोनी को ध्वस्त करती जेसीबी। Photograph: (वाईबीएन नेटवर्क)
बरेली, वाईबीएन नेटवर्क। बरेली विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने थाना इज्जतनगर में अवैध कालोनी के विरूद्व की गयी ध्वस्तीकरण की कार्यवाही। जिसमें रवि पटेल ने ग्राम कुमराह में लगभग 12 बीघा क्षेत्रफल में बिना विकास प्राधिकरण की स्वीकृति के भूखण्डों का चिन्हांकन, सड़क, नाली एवं बाउन्ड्रीवाल आदि का कार्य करते हुए अवैध कालोनी का निर्माण/विकास कार्य कराया जा रहा था।
इस अवैध कालोनी के विरूद्ध उप्र नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की सुंसगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए सहायक अभियन्ता धर्मवीर सिंह, अवर अभियन्ता अजीत साहनी एवं प्रवर्तन टीम की उपस्थिति में अवैध कालोनी के विरूद्व ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की। नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति द्वारा निर्माण/प्लाटिंग करने से पूर्व बरेली विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य है। बिना मानचित्र स्वीकृत कराये प्लाटिंग करना या भवन निर्माण करना पूरी तरह से अवैध है। बिना मानचित्र स्वीकृत कराये किये गये विकास/निर्माण का ध्वस्तीकरण प्राधिकरण द्वारा किया जा सकता है।
पहले मानचित्र स्वीकृत करायें
बीडीए ने भवन/भूखण्ड के क्रेताओं को सलाह दी है कि भविष्य में किसी भी परेशानी से बचने के लिए भवन/भूखण्ड क्रय करने से पूर्व उसकी मानचित्र स्वीकृति सम्बन्धी जानकारी प्राधिकरण से अवश्य प्राप्त कर लें तथा मानचित्र स्वीकृत न होने की स्थिति में खरीदारी से बचने की सलाह दी जाती है। अन्यथा की दशा में प्राधिकरण द्वारा उप्र नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही की जायेगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व निर्माणकर्ताओं का स्वयं का होगा।
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