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बरेली, वाईबीएन संवाददाता
बरेली। डीएम ने सभी विभागों को 25 मार्च तक अपने बिल कोषागार में प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिए हैं। विभाग किसी कारणवश बिल प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो 31 मार्च को शाम पांच बजे तक प्रस्तुत कर रात नौ बजे तक भुगतान करा सकते हैं। इसके बाद भी नहीं कराया गया तो बजट लैप्स हो जाएगा और इसकी जिम्मेदारी संबंधित विभाग के अधिकारियों की होगी।
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जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने समस्त आहरण वितरण अधिकारियों को निर्देशित किया है कि कोषागार में समस्त बिल निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विलंबतम तिथि 25 मार्च तक अवश्य प्रस्तुत कर दें, जिससे बिलों की आवश्यक चेकिंग के बाद कोषागार से बिल पास और 31 मार्च तक भुगतान ई पेमेंट के माध्यम से किया जा सके।
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यदि किसी कारणवश 25 मार्च तक बिल कोषागार में जमा नहीं हो पाते हैं, तो शासनादेश के नियमों के अनुसार 31 मार्च को शाम 5:00 बजे तक संबंधित अधिकारी कोषागार में बिल जमा कर सकते हैं। इसके बाद, कोषागार रात 9:00 बजे तक इन बिलों को स्वीकृत (ट्रांजेक्शन अप्रूवल) कर सकता है।
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डीएम ने सभी को कड़ाई से नियमों का पालन करने को कहा। कहा कि यदि किसी भी विभाग का बजट लैप्स होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी की होगी।