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बरेली, वाईबीएन संवाददाता
बरेली के अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार अधिनियम अरविंद कुमार यादव ने बेटी की हत्या के जुर्म में उसकी मां और उसके प्रेमी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोनों पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी डाला है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषियों को दो-दो साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
सुभाषनगर थाना क्षेत्र के गांव करेली निवासी अब्दुल मतीन की पुत्रवधू वर्ष 2020 में प्रधान थीं। 20 अगस्त 2020 की रात करीब तीन बजे करेली गांव निवासी उस्मान की बेटी उस्मा की गला घोटकर हत्या कर दी गई थी। उसकी लाश घर में चारपाई पर पड़ी मिली थी। उस्मान की पत्नी मुकीश बानो के गले पर धारदार हथियार के निशान थे। घटना की सूचना मिलने के बाद अब्दुल मतीन ने थाना सुभाषनगर में अज्ञात के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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पुलिस की विवेचना के दौरान पता चला कि उस्मान और करेली गांव निवासी कौशर साथ में काम करते थे। घर आने जाने से कौशर ने मृतका और उसकी मां मुकीश बानो से संबंध बना लिए थे। इसकी भनक लगने पर उस्मान ने कौशर से उनके घर आने से मना किया, लेकिन वह आना बंद करने के बजाय रंजिश मानने लगा।
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19 अगस्त को कौशर अपने साथ मृतका के पिता उस्मान को अपने साथ एक बरात में ले गया था। वहां से लौटने पर कौशर दो घंटे तक उस्मान को गांव में घुमाता रहा। इसके बाद उस्मान अपने घर चला गया, लेकिन कौशर गांव में घूमता रहा। रात को उस्मान अपने घर के बरामदे में सोया था। उसकी पत्नी और बेटी अलग एक ही चारपाई पर सो रही थीं। रात करीब तीन बजे उस्मान को पत्नी मुकीश बानो की चीख सुनाई दी। जागने पर उस्मान ने देखा तो कौशर हाथ में छुरा लिए उसके घर से बाहर भाग रहा था। उसकी बेटी उस्मा की लाश चारपाई पर पड़ी थी। उसके गले में लाल रंग का दुपट्टा बंधा था। पुलिस ने घटना का खुलासा कर मृतका की मां मुकीश बानो और उसके प्रेमी कौशर को जेल भेज दिया। विवेचना पूरी करने के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की।
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अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मुकीश बानो और उसके प्रेमी कौशर को उस्मा की हत्या का दोषी पाया। मंगलवार को कोर्ट ने मुकीश बानो और कौशर को उम्रकैद की सजा सुनाई। मुकीश बानो पहले से जेल में है, जबकि कौशर जमानत पर चल रहा था, जिसे दोबारा जेल भेज दिया गया।