Advertisment

सिंचाई की चिंता होगी दूर... सोलर से चलेंगे नलकूप, सरकार दे रही 90 प्रतिशत अनुदान

किसानों की सिंचाई की समस्या दूर करने के साथ ही बिजली पर निर्भरता कम करने के लिए प्रदेश सरकार ने पीएम कुसुम सी-1 योजना की शुरुआत की है योजना के तहत नलकूपों को सौरऊर्जा से संचालित करने के लिए किसानों को 90 से शत-प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा।

author-image
Sudhakar Shukla
solar pump
Listen to this article
0.75x 1x 1.5x
00:00 / 00:00

 बरेली संवाददाता

Advertisment

बरेली। किसानों की सिंचाई की समस्या दूर करने के साथ ही बिजली पर निर्भरता कम करने के लिए प्रदेश सरकार ने पीएम कुसुम सी-1 योजना की शुरुआत की है, इस योजना के तहत नलकूपों को सौरऊर्जा से संचालित करने के लिए किसानों को 90 से शत-प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा।

इसे भी पढ़ें-बरेली : ट्रक की टक्कर से बाइक सवार मामा-भांजे की मौत

आरक्षित श्रेणी में आने वाले किसानों को मिलेगा शत-प्रतिशत अनुदान

Advertisment

योजना लाभ लेने के लिए किसानों को दो श्रेणी में रखा गया है, इसमें एक आरक्षित श्रेणी है, जिसमें अनुसूचित जनजाति, वनटांगिया और मुसहर जाति के किसानों शत-प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा, जबकि दूसरी श्रेणी में आने वाले किसानों को 90 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। निजी नलकूपों पर सोलर प्लांट लगने से किसानों को सिंचाई में आने वाली समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा, इसके साथ ही बिजली पर निर्भरता कम होगी और उनके बिल में भी कमी आएगी।

इसे भी पढ़ें-स्मार्ट क्लास में ग्रामीणों को पढ़ाया जाएगा स्मार्टनेस का पाठ

नलकूपों को सौरऊर्जा से चलाने के लिए सरकार ने शुरू की योजना

Advertisment

तीन से लेकर 10 एचपी के नलकूप पर मिलेगा अनुदान योजना के तहत तीन से लेकर 10 हॉर्स पावर तक के नलकूप पर किसानों को अनुदान दिया जाएगा। तीन एचपी के नलकूप पर 4.5 किलोवाट का प्लांट लगेगा, जिस पर कुल अनुदान 2,15,100 ₹ मिलेगा, जबकि किसान का अंशदान 23,900 ₹ रहेगा। इसी तरह 5 एचपी पर 3,53,925 ₹ अनुदान, किसान का 39,325 अंशदान, 7.5 एचपी पर 4,93,200 ₹ का अनुदान और 54800 ₹ अंशदान और 10 एचपी पर 4,93,200 का अनुदान और किसान का अंशदान 2,26,750 ₹ रहेगा।

इसे भी पढ़ें-मानव सेवा संस्थान नें नशे के विरुद्ध नाटक से दिया जागरूकता का संदेश

यह किसान होंगे योजना के पात्र

Advertisment

1- नलकूप पर बिजली का कनेक्शन होना चाहिए।
2- नलकूप पर विद्युत मीटर लगा होना आवश्यक है।
3- निधार्रित प्रारूप पर ग्राम विकास अधिकारी या लेखपाल एवं विद्वुत विभाग के जेई से आवेदन प्रमाणित होना आवश्यक है।

पात्र किसान यहां कर सकते हैं आवेदन

योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को विभाग की वेबसाइट https://upnedakusumc1.in पर अपना आवेदन और अंशदान जमा करना होगा। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए किसान बरेली के बुखारा रोड स्थित यूपीनेडा के कार्यालय में परियोजना अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

Advertisment
Advertisment