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बरेली, वाईबीएन संवाददाता
बरेली। अगर आपको शहर में अपना घर खरीदना है तो अपनी रजिस्ट्री में घर के सामने पार्क ग्रीन बेल्ट या सड़क का ब्यौरा दर्ज करना होगा। इससे काफी हद तक धोखाधड़ी से बचाव होगा।
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जनहित याचिका इम्तियाज हुसैन बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेशों के क्रम में सम्पत्तियों की रजिस्ट्रियों में भी पार्क/ग्रीन बेल्ट व महायोजना मार्ग के भू-उपयोग का उल्लेख करने के सम्बन्ध में 03 फरवरी 2025 को प्राधिकरण कार्यालय में वर्कशाप आयोजित हुई। इसमें बीडीए उपाध्यक्ष, सचिव, मुख्य नगर नियोजक, विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के साथ-साथ सदर प्रथम व द्वितीय, मीरगंज, आंवला तहसील के सब रजिस्ट्रारों द्वारा भी प्रतिभाग किया गया।
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न्यायालय के आदेशों के क्रम में अब महायोजना में पार्क, खुले स्थल, हरित पट्टिका, क्रीड़ा स्थल तथा महायोजना मार्ग के प्रस्तावित भू-उपयोग का विवरण गाटा संख्यावार रजिस्ट्री कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा। भूमि के विक्रय विलेखों में भूमि के उक्त भू-उपयोगों के होने सम्बन्धी जानकारी का आवश्यक रूप से उल्लेख किया जायेगा। आम जनमानस भू-उपयोग की समुचित जानकारी के साथ सम्पत्ति क्रय कर सकेगा। धोखाधड़ी से भी बच सकेगा।
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इसके अतिरिक्त विक्रय विलेखों में यह भी उल्लेख किया जायेगा कि भूमि विकास प्राधिकरण अथवा अन्य किसी विभाग में बन्धक नहीं है। बरेली विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष मणिकनंदन ए ने अपील की कि सम्पत्तियों को क्रय करते समय समुचित सावधानी बरती जानी चाहिए।
भूमि/भूखण्ड विकास प्राधिकरण अथवा अन्य किसी विभाग में बन्धक के सम्बन्ध में एवं भूमि/भूखण्ड के भू-उपयोग की भी जानकारी क्रय करने से पहले सभी को प्राप्त कर लेना चाहिए।