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बरेली,वाईबीएनसंवाददाता
बरेली। बरेली के अपर सत्र न्यायाधीश स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट रामानंद ने 11 साल की बच्ची से दुष्कर्म के एक मामले में सोमवार को अपना फैसला सुनाया। अदालत ने मुकदमे में नामजद आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 61 हजार रुपये का जुर्माना भी डाला है।
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नौ जुलाई 2022 को हुई थी वारदात
बरेली के बारादरी थाना क्षेत्र का एक युवक पड़ोस में रहने वाला बच्ची को बहला फुसलाकर बाग में ले गया। जहां उसने बच्ची के हाथ-पैर बांधकर दुष्कर्म किया था। पीड़ित बच्ची के पिता की ओर से थाना बारादरी में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। रिपोर्ट के अनुसार नौ जुलाई 2022 की शाम करीब सात बजे उनकी 11 वर्षीय बेटी को पड़ोस में रहने वाला विपिन उर्फ विजय उर्फ शाका बहला फुसलाकर अपने साथ बाग में ले गया था।
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पिता ने लिखाई थी नामजद एफआईआर
देर शाम तक बच्ची घर नहीं पहुंची तो परिवार वालों ने तलाशना शुरू किया, लेकिन रात में कुछ पता नहीं चला। अगले दिन शाम चार बजे बच्ची बदहवास हालत में घर लौटी तो उसके कपड़ों पर खून लगा हुआ था। पिता के पूछने पर बच्ची ने घटना के बारे में जानकारी दी। इसके बाद पिता ने थाना बारादरी जाकर आरोपी विपिन उर्फ अजय उर्फ शाका के खिलाफ अपहरण और दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए तहरीर दी, जिसके आधार पर पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने पीड़ित का मेडिकल परीक्षण भी कराया।
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कोर्ट के समक्ष 9 गवाह और 16 साक्ष्य पेश किए गए
बारादरी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार क जेल भे था। सितंबर 2022 में विवेचना पूरी करने के बाद आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया गया। अभियोजन की ओर से नौ गवाह और 16 साक्ष्य कोर्ट के सामने पेश किए गए। कोर्ट ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर विपिन उर्फ अजय उर्फ शाका को दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुना दी।