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गैंगस्टर सद्दाम और लल्ला गद्दी की संपत्ति पर पुलिस का शिकंजा, माफिया नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई

माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ के साले अब्दुल समद उर्फ सद्दाम और उसके सहयोगी मोहम्मद रजा उर्फ लल्ला गद्दी की 5.29 करोड़ रुपये की संपत्ति को पुलिस प्रशासन ने नोटिस जारी करने के बाद मंगलवार को जब्त ली।

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Sudhakar Shukla
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बरेली, वाईबीएन संवाददाता

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बरेली। माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ के साले अब्दुल समद उर्फ सद्दाम और उसके सहयोगी मोहम्मद रजा उर्फ लल्ला गद्दी की 5.29 करोड़ रुपये की संपत्ति को पुलिस प्रशासन ने नोटिस जारी करने के बाद मंगलवार को जब्त ली। पुलिस द्वारा जब्त की गई संपत्ति में करीब 3 बीघा जमीन शामिल है, जिसकी अनुमानित कीमत 5,29,44,360 रुपये बताई जा रही है। यह संपत्ति अवैध गतिविधियों से अर्जित धन से खरीदी गई थी। यह कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत की गई है।

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जेल में सुविधाओं का पूरा नेटवर्क संचालित करता था गैंग

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प्रयागराज में अधिवक्ता उमेश पाल हत्याकांड के बाद अशरफ को बरेली जिला जेल में स्थानांतरित किया गया था। अपने साले सद्दाम ने अशरफ की मदद के लिए प्रयागराज से बरेली आकर फाइक एन्क्लेव के खुशबू एन्क्लेव में ठिकाना बनाया। यहां उसने 2023 में 11 बदमाशों का गिरोह बनाकर जमीनों के अवैध सौदे और कब्जे शुरू कर दिए।

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गैंग के अवैध धंधों की सूचना पर मार्च 2023 में बड़ी कार्रवाई

मार्च 2023 में पुलिस को सूचना मिली कि यह गिरोह न सिर्फ अवैध गतिविधियों में संलिप्त है, बल्कि जेल में बंद अशरफ को भी हर संभव सुविधा उपलब्ध करा रहा है। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज में खुलासा हुआ कि सद्दाम और उसके गुर्गे अशरफ को खाने-पीने की वस्तुएं, मोबाइल फोन और अन्य प्रतिबंधित सामग्री पहुंचा रहे थे। इस मामले में बिथरी चैनपुर पुलिस ने अशरफ, सद्दाम और उनके सहयोगियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस की लगातार कार्रवाई के बाद अब उनकी अवैध संपत्तियों पर भी शिकंजा कस दिया गया है।

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एसडीएम सदर को मिली नई जिम्मेदारी, बने प्रशासक

जिलाधिकारी न्यायालय ने 19 फरवरी 2025 को आदेश जारी कर गैंगस्टर सद्दाम और लल्ला गद्दी की हरूनगला स्थित करीब तीन बीघा जमीन को कुर्क करने के निर्देश दिए। इस जमीन की अनुमानित कीमत 5.29 करोड़ रुपये है। सद्दाम वर्तमान में बदायूं जेल में बंद है, जबकि लल्ला गद्दी हाल ही में जमानत पर जेल से बाहर आया है। सदर तहसील की टीम ने बदायूं जेल प्रशासन से संपर्क कर सद्दाम को कुर्की की नोटिस तामील कराई। आदेश के अनुसार, हरूनगला स्थित भूमि गाटा संख्या 530 व 531, कुल रकबा 1.580 हेक्टेयर में से 1/10 भाग, यानी लगभग तीन बीघा जमीन को गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा (14) 1 के तहत राज्य सरकार के पक्ष में जब्त किया गया।

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