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Bareilly में माफिया अतीक के भाई अशरफ की करोड़ों की संपत्ति कुर्क

जिला प्रशासन ने माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ के साले अब्दुल समद उर्फ सद्दाम और उसके सहयोगी मोहम्मद रजा उर्फ लल्ला गद्दी की 5.20 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क कर ली।

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Sudhakar Shukla
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बरेली, वाईबीएन संवाददाता

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बरेली। जिला प्रशासन ने माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ के साले अब्दुल समद उर्फ सद्दाम और उसके सहयोगी मोहम्मद रजा उर्फ लल्ला गद्दी की 5.20 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क कर ली। डीएम रविंद्र कुमार ने गैंगस्टर एक्ट के तहत यह कार्रवाई की।

एसएसपी की सिफारिश पर उठाए गए कड़े कदम

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) अनुराग आर्य ने जिला अधिकारी (डीएम) को रिपोर्ट भेजकर दोनों अपराधियों की अवैध संपत्ति को जब्त करने की सिफारिश की थी। रिपोर्ट की समीक्षा और कोर्ट में सुनवाई के बाद डीएम ने हरुनगला स्थित तीन बीघा जमीन को कुर्क करने का आदेश जारी कर दिया। प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर कुर्की की प्रक्रिया शुरू कर दी और संबंधित जमीन पर नोटिस चस्पा कर दिया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि अपराध से अर्जित किसी भी संपत्ति को बख्शा नहीं जाएगा, और आगे भी ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।

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एसडीएम सदर को विशेष जिम्मेदारी सौंपी

डीएम के आदेशानुसार, एसडीएम सदर को कुर्क की गई संपत्ति का प्रशासक नियुक्त किया गया है। उन्हें संपत्ति की देखभाल, प्रबंधन और सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके तहत वे संपत्ति के उचित रखरखाव और किसी भी अवैध हस्तक्षेप को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे।

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सद्दाम की गिरफ्तारी के बाद नए राज आए सामने

अब्दुल समद उर्फ सद्दाम कुख्यात माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ का साला है। वह लंबे समय से संगठित अपराध से जुड़ा हुआ था। वहीं, लल्ला गद्दी बरेली में कई गैरकानूनी गतिविधियों में संलिप्त था और अपराधियों के लिए आर्थिक स्रोत के रूप में काम करता था। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि सद्दाम न सिर्फ अशरफ के करीबी लोगों में शामिल था, बल्कि वह गैंग के लिए धन उगाही, संपत्तियों पर अवैध कब्जे और हवाला के जरिए पैसों के लेन-देन में भी सक्रिय भूमिका निभा रहा था।

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गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई में 29 फरवरी बना अहम दिन

बिथरी थाना प्रभारी संजय तोमर की रिपोर्ट पर 29 फरवरी को अब्दुल समद उर्फ सद्दाम, मोहम्मद रजा उर्फ लल्ला गद्दी सहित 11 अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इन आरोपियों में जेल वार्डन मनोज कुमार गौड़, शिव हरी अवस्थी, दयाराम उर्फ नन्हे, मोहम्मद फरहद खां उर्फ गुड्डू, मोहम्मद सरफुद्दीन, फुरकान नवी खान, राशिद अली, मोहम्मद आरिफ और आतिन जफर भी शामिल हैं। पुलिस जांच में सामने आया कि ये सभी लंबे समय से संगठित अपराध से जुड़े हुए थे और अवैध गतिविधियों के जरिए आर्थिक लाभ कमा रहे थे। प्रशासन ने इन पर कड़ी निगरानी रखते हुए संपत्ति कुर्की की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।

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