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कोर्ट में हाजिर हुए राहुल गांधी के वकील, दाखिल किया वकालतनामा

अब 2 अप्रैल को होगी मामले की अगली सुनवाई जातिगत जनगणना के विवादित बयान के खिलाफ पंकज पाठक ने दायर की है न्यायालय में याचिका। मामला विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट जज देवाशीष पांडे की अदालत में है।

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Sudhakar Shukla
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बरेली,वाईबीएनसंवाददाता

बरेली। जातिगत जनगणना पर दिए गए राहुल गांधी के विवादित भाषण के खिलाफ दाखिल किए गए मुकदमें में आज उनकी ओर से तीन वकीलों ने अपना वकालतनामा कोर्ट में दाखिल किया। कोर्ट ने इस मामले में आगामी 2 अप्रैल को सुनवाई की तारीख लगा दी। मामला विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट जज देवाशीष पांडे की अदालत में है।

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जातिगत जनगणना पर राहुल गांधी के बयान को लेकर कोर्ट में याचिका दायर

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सुभाषनगर के रहने वाले पकंज पाठक की ओर से उनके अधिवक्ता अनिल द्विवेदी ने विशेष मजिस्ट्रेट एमपी एमएलए कोर्ट में अर्जी देकर कहा कि उन्होंने 28 मई 2024 को कचहरी में अधिवक्ता अनिल द्विवेदी के चैंबर पर लगे टीवी पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को यह कहते सुना कि हिंदुस्तान में कितना धन किसके हाथ में है। यह बात जातिगत गणना से पूरे देश को पता चल जाएगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के अनुसार, हमारी सोच यह है कि जातिगत जनगणना इस दिशा में पहला कदम हैं । यह सिर्फ जातिगत जनगणना नहीं होगी बल्कि यह इकोनामिक सर्वे होगा कि हिंदुस्तान में किसके हाथ में कितना धन है।

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राहुल गांधी को नोटिस: भड़काऊ बयान के आरोप में कोर्ट में पेशी

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अर्जी में आरोप लगाया गया है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता जैसे आम पद पर विराजमान व्यक्ति के द्वारा खुले मंच से ऐसा आहवान नागरिकोें की भावनाओं को भडकाने वाला है और एक तरह से वर्ग संघर्ष का वातावरण तैयार करना है। एक जिम्मेदार व्यक्ति का यह अपराधिक बयान कानूनी दृष्टि से क्षम्य नहीं है। इस अर्जी को निचली कोर्ट ने खारिज कर दिया था । इसके खिलाफ वादी रिवीजन में ऊपरी अदालत गया। इस मामले में  विशेष न्यायाधीश की कोर्ट की ओर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को नोटिस जारी किया गया।

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बुधवार को राहुल गांधी की ओर से उनके वकील प्रांशु अग्रवाल , मोहम्मद यासिर अब्बासी व मोहम्मद समर अंसारी  ने कोर्ट में अपना वकालतनामा दाखिल किया। सरकारी वकील अंचित्य दिवेदी ने बताया कि इस मामले में अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 2 अप्रैल की तारीख तय की है।

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