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बरेली, वाईबीएन संवाददाता
बरेली। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी और ग्रामीण) क्षेत्रों में लागू करने के लिए सरकार ने नए मानक बनाए हैं। अब से इन योजनाओं में आवास देने के लिए आवेदकों को नए मानकों पर खरा उतरना होगा। डीएम ने कहा कि अब पुरानी एजेंसी के कर्मचारी पीएम आवास चयन में सर्वे का काम नहीं करेंगे। इसके लिए नए कर्मचारी रखे जाएंगे। यही कर्मचारी आवेदकों की पात्रता निर्धारण में अपनी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को सौंपेंगे। इस आधार पर पत्रों का चयन किया जाएगा।
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जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) एवं पी0एम0 स्वनिधि योजना की प्रगति के संबंध में बैठक विकास भवन स्थित सभागार में हुई। इसमें डीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना की पुरानी प्रक्रीया समाप्त हो गयी है। पुरानी एजेंसी का कोई भी कर्मी अब प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 में कार्य नहीं करेगा। यह जानकारी आम लोगों को दें और जगह-जगह चस्पा भी कराएं। कोई भी व्यक्ति किसी को फर्जी तरीके से ठग न पाये। फिर भी ऐसा पाया जाता है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जायेगी।
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डीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 में अब परिवार में पति पत्नी ही पात्र है। अविवाहित बच्चे अलग से आवास हेतु पात्र नहीं है। भूमि का मानक अब 23 गज के स्थान पर 30 गज कर दिया गया है। प्राथमिकता के आधार पर एकल महिला, विकलांग, सफाई कर्मी, पी.एम स्वनिधि व पी.एम. विश्वकर्मा के लाभार्थियों का चयन किया जाना है, जिनके पास कोई आवास नहीं है। पीएम स्वनिधि योजना की समीक्षा करते हुए डिजिटल लेन-देन में सक्रियता बढ़वाने के निर्देश नगर पंचायत/नगर पालिका के अधिशासी अधिकारियों को दिए।
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बैकर्स को मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजन ना में स्वीकृत ऋण वितरण के निर्देश दिए। बैठक में अपर जिलाधिकारी वि/रा संतोष बहादुर सिंह, प्रभारी पीओ डूडा/उप जिलाधिकारी मल्लिका नैन, एलडीएम, नगर पंचायत/नगर पालिकाओं के अधिशासी अधिकारी सहित सम्बंधित अधिकारी उपस्थित थे।