/young-bharat-news/media/media_files/2025/02/04/R1pkJdpW5dbpthT1yE9j.jpg)
00:00
/ 00:00
By clicking the button, I accept the Terms of Use of the service and its Privacy Policy, as well as consent to the processing of personal data.
Don’t have an account? Signup
बरेली, वाईबीएन संवाददाता
बरेली। आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले को अदालत ने ताउम्र जेल में रहने की सजा सुनाई है। यह आदेश विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट उमाशंकर कहार ने दिया। कोर्ट ने दुष्कर्मी पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है और जुर्माने की पूरी राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
यह भी पढ़ें- नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को 20 साल कैद
घटना थाना भोजीपुरा क्षेत्र की है। घटना की रिपोर्ट पीड़िता के पिता की ओर से लिखाई गई थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि 7 जून 2019 को गांव का अरबाज उसकी आठ साल की बेटी को बहलाकर गांव के कब्रिस्तान में ले गया और वहां उसे जान से मारने की धमकी देते हुए उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की आवाज सुनकर गांव के लोगों ने पीड़िता के पिता को बताया कि अरबाज उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म कर रहा है। वादी मुकदमा जब वहां पहुंचा तो अरबाज वहां से फरार हो गया।
यह भी पढ़ें- युवक को पहले फोन करके बुलाया, फिर किया चाकू से हमला, FIR
कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अपना मामला साबित करने के लिए दस गवाह पेश किए गए। कोर्ट ने अभियुक्त अरबाज को दोषी ठहराते हुए उसे जिंदगी भर जेल में रहने की सजा सुनाई। इसके अलावा 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की राशि पीड़िता को देने का आदेश भी कोर्ट ने दिया है।
यह भी पढ़ें- FIR: बच्चे ने फूल तोड़ा तो नर्सरी मालिक ने बांधकर चप्पल से पीटा, 2 आरोपी गिरफ्तार
आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले की सूचना भोजीपुरा पुलिस को दी गई तो घटना वाले दिन ही पुलिस ने गांव में दबिश देकर अरबाज को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा, इसके बाद अरबाज को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने अरबाज को जेल भेज दिया था।