नई दिल्ली, वाईबीएन नेटवर्क।
Delhi Assembly Election 2025: दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार का शोरगुल थम चुका है। आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस ने दिल्ली की जनता को लुभाने के लिए कई प्रलोभन दिए। सभी दलों ने अलग-अलग घोषणा पत्र जारी किए, जिसमें महिलाओं को आर्थिक सहायता देने का वादा किया गया है। किसी पार्टी ने 2100 तो किसी पार्टी ने 2500 रुपये देने का वादा किया है। अब ऐसे लोक लुभावन वादों को गलत बताते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के एक पूर्व जज ने रोक लगाने की मांग की है।
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पूर्व जज ने हाई कोर्ट में लगाई याचिका
रिटायर्ड जज एसएन धींगड़ा ने इसके खिलाफ याचिका दायर की है और तुरंत सुनवाई की मांग की है। पूर्व जज धींगड़ा का कहना है कि इस तरह का प्रलोभन चुनावी कानूनों का उल्लंघन है, इसके साथ ही वोटर्स के मौलिक अधिकार का भी उल्लंघन है। पूर्व जज ने दलील दी है कि इस तरह के लोक लुभावन वादे निष्पक्ष चुनाव में भी बाधक हैं।
राजनीतिक दल डेटा इकट्ठा कर रहे हैं!
पूर्व जज एसएन धींगड़ा ने अपनी याचिका में कहा है कि आम आदमी पार्टी ने महिला सम्मान योजना, कांग्रेस ने प्यारी दीदी योजना और भाजपा ने महिला समृद्धि योजना का वादा किया है। सियासी दलों ने नकद फायदा देने का वादा किया है। पूर्व जज का कहना है कि इन मुफ्त की स्कीमों के जरिए राजनीतिक दल वोटर्स का डेटा एकत्रित कर रही हैं। याचिका में कहा गया है कि यह रिप्रजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 170 और 171 का उल्लंघन है।
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त्वरित सुनवाई से कोर्ट का इनकार
मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने त्वरित सुनवाई की मांग से इनकार कर दिया। खंडपीठ ने कहा कि जनहित याचिका जब भी सूचीबद्ध होगी, उस पर सामान्य तरीके से सुनवाई की जाएगी।
दिल्ली विधानसभा चुनाव
गौरतलब है कि दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के लिए 5 फरवरी को मतदान होना है, वहीं 8 फरवरी को चुनावी नतीजे घोषित किए जाएंगे। आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला है। सभा पार्टियों ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अब देखना होगा कि दिल्ली की जनता किसके ऊपर भरोसा जताती है।
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